भोपाल: मप्र शासन में कार्यरत अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी यानि आईएएस, आईपीएस एवं आईएफएस अब न्यू पेंशन स्कीम के स्थान पर यूनीफाईड पेंशन स्कीम जिसमें रिटायरमेंट के दिन मिल रहे वेतन की आधा राशि के बराबर पेंशन देने का प्रावधान है, का विकल्प दे सकेंगे। इसके लिये राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने परिपत्र जारी किया है।
परिपत्र के अनुसार, 1 अप्रैल 2025 की स्थिति में एनपीएस वाले अधिकारी इस तिथि के बाद तीन माह के अंदर विकल्प दे सकेंगे जबकि 1 अप्रैल 2025 या इसके बाद सेवा में आने वाले अधिकारी ज्वाईनिंग तिथि के एक माह के अंदर विकल्प दे सकेंगे।
इसी प्रकार, 31 मार्च 2025 को या उसके पूर्व रिटायर हुये या मृत्यु होने पर उनके परिजन 1 अप्रैल 2025 की तिथि से तीन माह के अंदर विकल्प दे सकेंगे। यह विकल्प केंद्र सरकार के सेंट्रल रिकार्डकीपिंग एजेंसी के पोर्टल पर ऑनलाईन अथवा राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के डीडीओ को तीन प्रतियों में भौतिक रुप से प्रस्तुत कर सकेंगे। एक बार विकल्प देने के बाद यह अपरिवर्तित रहेगा।