बदलाव : अब रिटायरमेंट पर शास्ति के मामलों में ग्रेच्युटी का 90 प्रतिशत मिलेगा


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स्टोरी हाइलाइट्स

यह नया प्रावधान 12 दिसम्बर 1990 से प्रभावशील किया गया है..!

भोपाल: राज्य सरकार ने 47 सालों बाद मप्र सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 में बदलाव कर दिया है। अब जहां विभागीय कार्यवाही किसी शास्ति को अधिरोपित करने के लिये संस्थित की गई है तो रिटायरमेंट के समय शासकीय सेवक को 90 प्रतिशत ग्रेच्युटी भुगतान की जायेगी। यह नया प्रावधान 12 दिसम्बर 1990 से प्रभावशील किया गया है।

इसके अलावा नियमों में यह भी बदलाव किया गया है कि अब शासकीय सेवक के रिटायरमेंट क तारीख को निलम्बन के अधीन था तो उस देय अधिकतम पेंशन के समतुल्य प्राविजनल पेंशन दी जायेगी।