माध्यमिक शिक्षा मंडल भी उत्तर पुस्तिकायें लोक सेवा गारंटी के तहत प्रदान करेगा


Image Credit : twitter

स्टोरी हाइलाइट्स

अब मंडल से डुप्लीकेट मार्कशीट हेतु सहायक सचिव अभिलेख/संभागीय अधिकारी को आवेदन करना होगा जो वर्ष 2003 से अब तक प्रकरणों में पूर्ण आवेदन प्राप्त होने पर 15 कार्य दिवस में प्रदान करेगा..!

भोपाल: राज्य सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत माध्यमिक शिक्षा मंडल की सेवायें भी लोक सेवा गारंटी कानून के तहत कर दिया है। इसके तहत अब, उत्तर पुस्तिकाओं की छाया प्रति भी आवेदक को दी जायेंगी जिसके लिये लोक सेवा गारंटी के तहत मंडल द्वारा नामित प्राचार्य समन्वयक संस्था द्वारा परीक्षा परिणाम की घोषणा की तिथि से 15 दिवस की अवधि में आनलाईन आवेदन करना अनिवार्य होगा तथा प्रकरण के निराकरण हेतु 40 दिवस की समय-सीमा रहेगी।

इसके अलावा, अब मंडल से डुप्लीकेट मार्कशीट हेतु सहायक सचिव अभिलेख/संभागीय अधिकारी को आवेदन करना होगा जो वर्ष 2003 से अब तक प्रकरणों में पूर्ण आवेदन प्राप्त होने पर 15 कार्य दिवस में प्रदान करेगा। अंक सूची में संशोधन के लिये आवेदन किये जाने पर मंडल द्वारा नामित प्राचार्य समन्वयक संस्था वर्तमान वर्ष हेतु 21 कार्य दिवस में जबकि एक वर्ष से अधिक पुराने मामले में व जन्म तिथि में सुधार 30 कार्य दिवस में करेगा। 

अंक सूचियों का सत्यापन सहायक सचिव सत्यापन 45 कार्य दिवस में करेंगे।  उत्तर पुस्तिकाओं की पुनर्गणना मंडल द्वारा नामित प्राचार्य समन्वयक संस्था द्वारा परीक्षा परिणाम की घोषणा की तिथि से 15 दिवस की अवधि में आनलाईन आवेदन आने पर 40 कार्य दिवस में यह सेवा देंगे। हाईस्कूल/हायर सेकेण्ड्री परीक्षा की सम्बध्दता की सेवा सहायक सचिव सम्बध्दता 45 दिन में देंगे। डीएलएड एवं डीपीएसई परीक्षा की सम्बध्दता सेवा सहायक सचिव सम्बध्दता 60 कार्य दिवस में देंगे।