भोपाल: वर्तमान में भले ही देश में सभी राज्यों की विधानसभा के आम चुनाव लोकसभा आम चुनावों के साथ कराने की बहस छिड़ी हुई है लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग ने भी प्रदेश के सभी नगरीय निकायों एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम चुनाव एक साथ कराने का परामर्श दिया था परन्तु पिछले कई सालों से यह परामर्श धूल खा रहा है।
आयोग ने अपने परमर्श में साफ तौर पर कहा था कि अलग-अलग चुनावों से समय, सामग्री एवं मानव संसाधन का व्यय बढ़ता है तथा गवर्नेन्स जिसमें रेगुलेटरी तथा विकास दोनों ही आयाम शामिल हैं, से ध्यान बंटता है। आयोग ने कहा हुआ है कि एक ही समय पर सभी त्रिस्तीय पंचायत चुनावों के लिये मप्र पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज्य अधिनियम 1993 तथा नगरीय निकायों के चुनावों के लिये मप्र नगर पालिका एक्ट 1961 एवं मप्र नगर पालिक निगम एक्ट 1956 में आवश्यक संशोधन करने होंगे।