ग्राम पंचायत में फर्जी मस्टर रोल बनाने वाले उपयंत्री को मिला दस प्रतिशत पेंशन रोकने का दण्ड


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स्टोरी हाइलाइट्स

इस घोटाले से 84 हजार 42 रुपये की आर्थिक हानि हुई थी..!

भोपाल: राज्य शासन ने गुना जिले की आरोन जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत सावनभादो के ग्राम खेडलीडांग में कपिल धारा योजना अंतर्गत कूप निर्माण नहीं कराया जाकर फर्जी मस्टर रोल तैयार करने वाले उपयंत्री एसके तिवारी जोकि अब रिटायर हो चुके हैं, को दो साल तक 10 प्रतिशत पेंशन रोकने के दण्ड से दण्डित किया गया है। 

इस घोटाले से 84 हजार 42 रुपये की आर्थिक हानि हुई थी। यह उपयंत्री जल संसाधन विभाग का था और जनपद पंचायत आरोन में पदस्थ था। उसे 16 सितम्बर 2019 को आरोप-पत्र जारी किये गये थे और बचाव में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने पर एकपक्षीय कार्यवाही करते हुये 17 जनवरी 2020 को विभागीय जांच संस्थित की गई थी। 

जांच में यह आरोप प्रमाणित पाया गया है, हालांकि बाद में उक्त स्वीकृत कुयें का कार्यपूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया गया हुआ था। अब उसे दो साल तक 10 प्रतिशत पेंशन रोकने के दण्ड से दण्डित किया गया है।