भोपाल: राज्य के डिण्डौरी जल संसाधन संभाग के अंतर्गत दनदना एवं कुकर्रा जलाशय के निर्माण कार्यों में गड़बड़ी करने वाले उपयंत्री डीपी तिवारी को निलम्बन काल का पूर्ण वेतन नहीं दिया जायेगा। उन्हें 1 जुलाई 2017 को निलम्बित किया गया था तथा 22 जनवरी 2018 को बहाल किया गया था।
विभागीय जांच में डीपी तिवारी के विरूद्ध कार्यालयीन आदेश 20 फरवरी 2019 द्वारा उन्हें वर्तमान धारित पद के न्यूनतम वेतन पर अवनत किये जाने के दण्ड दण्डित कर प्रकरण समाप्त किया गया था। इसके उपरान्त उच्च न्यायालय, जबलपुर में रिट याचिका में पारित निर्णय दिनांक 22 अगस्त 2022 के पालन में जल संसाधन विभाग के आदेश दिनांक 9 मार्च 2023 द्वारा अधिरोपित दण्ड को वर्तमान में धारित पद के न्यूनतम वेतन पर अवनत किये जाने के स्थान पर एक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने की शास्ति अधिरोपित कर प्रकरण समाप्त किया गया था, जिसमें निलम्बन अवधि का नियमितिकरण नहीं किया गया था।
अब प्रमुख अभियंता जल संसाधन ने निलम्बन अवधि का निराकरण कर दिया है जिसमें कहा गया है कि उपयंत्री डीपी तिवारी उपयंत्री की निलम्बन अवधि दिनांक 1 जुलाई 2017 से दिनांक 21 जनवरी 2018 तक का नियमितिकरण उन्हें निलम्बन अवधि में प्रदान किये जा चुके जीवन निर्वाह भत्ते के अतिरिक्त कुछ देय नहीं होगा, की शर्त पर किया जाता है, किन्तु यह अवधि की गणना पेंशन प्रयोजन हेतु सेवा अवधि मान्य होगी।