भोपाल: 5 साल बाद राज्य शासन ने वन बल प्रमुख के अधिकार को राज्य शासन ने हाईजैक कर लिया है। राज्य शासन एक आदेश जारी कर 2018 के व्यवस्था को पुन: लागू की कर दिया है। इस आदेश के तहत अब एपीसीसीएफ के अधिकारियों को प्रशिक्षण जानने से पहले राज्य शासन से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया है।
19 फरवरी को जारी आदेश में कहा गया है कि अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर के अधिकारियों को 2 दिवसीय कार्यशाला अथवा पांच दिवसीय अनिवार्य प्रशिक्षण तथा अन्य कार्यशाला में भाग लेने हेतु और राज्य से बाहर आयोजित विभिन्न बैठकों में भाग लेने हेतु अनुमति प्रदान करने के अधिकार संबंधित वन बल प्रमुख और प्रधान मुख्य वन संरक्षक को अधिकार दिए गये थे। इस अधिकार को तत्काल प्रभाव से वापस लिये जाते हैं और निर्देशित किया जाता है कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर के अधिकारियों के राज्य से बाहर यात्रा की अनुमति प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव विभाग को एक सप्ताह पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जावे तथा राज्य शासन की अनुमति उपरांत ही यात्रा की जावे।
सूत्रों ने बताया कि वन बल प्रमुख को सूचित कर एपीसीसीएफ स्तर कुछ अधिकारी अक्सर प्रशिक्षण के नाम पर मुख्यालय से बाहर चले जाते रहे हैं। इसकी शिकायत राज्य शासन तक पहुंची। बार-बार प्रशिक्षण पर जाने वाले अधिकारियों पर अंकुश लगाने में वन बल प्रमुख असहाय नजर आने लगे थे। इसके बाद राज शासन को 2018 के आदेश पुणे निकालना पड़े।