मुख्तार अंसारी 32 साल बाद दोषी करार, अवधेश राय हत्याकांड में फैसला


Image Credit : twitter

स्टोरी हाइलाइट्स

इस मामले में न्यूनतम आजीवन कारावास और अधिकतम मौत की सजा का प्रावधान है..!

उत्तरप्रदेश के बहुचर्चित अवधेश राय हत्याकांड में वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट ने 32 साल बाद फैसला सुनाया है। हत्याकांड के आरोपी मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया गया है। अंसारी को इस मामले में दोपहर 2 बजे सजा सुनाई जाएगी। इस मामले में न्यूनतम आजीवन कारावास और अधिकतम मौत की सजा का प्रावधान है।

इस मामले में मुख्तार अंसारी और पूर्व विधायक अब्दुल कलाम का नाम था। 3 अगस्त 1991 को मुख्तार अंसारी और अब्दुल कलाम के साथ अजय राय के भाई अवधेश राय की उनके घर के सामने हत्या कर दी गई थी। 32 साल की लड़ाई के बाद आज अवधेश राय को न्याय मिल पाया है।

दोपहर 2 बजे के बाद वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट में अपराधियों की सजा का ऐलान होगा। इस घटना का मुख्य गवाह अजय राय था। उन्हें भी कई बार जान से मारने धमकियां मिलीं। लेकिन वह न्याय के पथ पर अडिग रहे। हत्याकांड में उनका पूरा परिवार बिखर गया था। अजय ने अपने भाई को न्याय दिलाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी।

कांग्रेस नेता अवधेश राय अपने भाई के साथ घर के बाहर खड़े थे। इसी बीच वैन में सवार बदमाशों ने उन पर फायरिंग कर दी और गोलियों से भून डाला। इस घटना में उनकी मौत हो गई। जबकि भाई अजय राय फरार हो गए।  इस मामले में अवधेश राय के भाई व कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय राय ने मुख्तार अंसारी, भीम सिंह, कमलेश सिंह, राकेश नाई व पूर्व विधायक अब्दुल कलाम के खिलाफ चेतगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। 5 आरोपियों में आरोपी अब्दुल कलाम की मौत हो चुकी है।