भोपाल: राष्ट्र की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा देने वाले सैनिकों के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने अपना खजाना खोल दिया है। मध्य प्रदेश के ऐसे सैनिक जो सीमा पर किसी हमले या युद्ध में शहीद हो जाते हैं, उन्हें अब तक 10 लाख रुपए की सहायता मृत्युपरांत परिवार को दी जाती थी । इसमें बढ़ोतरी करते हुए एक करोड रुपए कर दिया गया है इस संबंध में परिवर्तित आदेश जारी किए गए।
राज्य सरकार के गृह विभाग ने शहीद सैनिकों के परिजनों को 10 लाख रुपये के स्थान पर 1 करोड़ रुपये अनुग्रह राशि देने का आदेश जारी कर दिया है। सभी जिला कलेक्टरों को जारी आदेश में कहा गया है कि सेना एवं अर्ध सैनिक बलों के मप्र निवासी अधिकारियों एवं सैनिकों के शहीद होने पर बैटल केजुअल्टी प्रमाण-पत्र के आधार पर अब 10 लाख रुपये के स्थान पर 1 करोड़ रुपये स्वीकृत किये जायें।
इस 1 करोड़ रुपये में से 60 प्रतिशत राशि शहीद सैनिक की विधवा धर्मपत्नी को दिये जायें एवं शेष 40 प्रतिशत राशि शहीद सैनिक के माता-पिता को संयुक्त रुप से दी जाये। यदि विधवा पत्नी या माता-पिता नहीं हैं तो 100 प्रतिशत राशि संबंधित विधवा या माता-पिता को दी जाये। यह राशि मुख्यमंत्री कारगिल सहायता कोष से उपलब्ध कराई जायेगी।
राज्य के गृह विभाग के अधीन कार्यरत मप्र सैनिक कल्याण संचालनालय संबंधितों से दस्तावेज प्राप्तकर अभिमत सहित प्रस्ताव गृह विभाग को भेजेगा तथा गृह विभाग मुख्यमंत्री सचिवालय से धनराशि स्वीकृत कर संबंधित जिला कलेक्टर को भेजी जायेगी जो शहीद सैनिक के परिजनों को राशि का भुगतान करेंगे। 1 करोड़ रुपये की यह सहायता राशि पूर्व के प्रकरणों में नहीं दी जायेगी तथा अब होने वाले शहीदों के परिजनों को दी जायेगी।
डॉ. नवीन आनंद जोशी