निजी विश्वविद्यालयों के कर्मियों की सेवा संबंधी गंभीर शिकायतें अब आयोग सुनेगा


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स्टोरी हाइलाइट्स

उच्च शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आयोग के सचिव को पत्र भेज कर कहा है कि निजी विश्वविद्यालयों के कर्मियों के अधिकारों का संरक्षण हो तथा शिक्षा की गुणवत्ता बनी रहे, इसके लिये चार बिन्दुओं पर कार्यवाही की जाये यथा एक, शिकायत निवारण प्रणाली, नोडल अधिकारी/समिति के विवरण एवं शिकायत प्रस्तुत करने की प्रक्रिया का सभी निजी विवि में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये ताकि सभी शिक्षक एवं कर्मचारी इस प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त कर सकें..!!

भोपाल:राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग ने नवीन व्यवस्था करते हुये प्रदेश में स्थित 53 निजी विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों की सेवा संबंधी गंभीर शिकायतों को निजी विवि विनियामक आयोग द्वारा सुने जाने का प्रावधान लागू कर दिया है।

उच्च शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आयोग के सचिव को पत्र भेज कर कहा है कि निजी विश्वविद्यालयों के कर्मियों के अधिकारों का संरक्षण हो तथा शिक्षा की गुणवत्ता बनी रहे, इसके लिये चार बिन्दुओं पर कार्यवाही की जाये यथा एक, शिकायत निवारण प्रणाली, नोडल अधिकारी/समिति के विवरण एवं शिकायत प्रस्तुत करने की प्रक्रिया का सभी निजी विवि में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये ताकि सभी शिक्षक एवं कर्मचारी इस प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त कर सकें। 

दो, निजी विवि द्वारा प्राप्त शिकायतों का समयबध्द निराकरण किया जाये तथा आवश्यक अभिलेखों का संधारण किया जाये। तीन, गंभीर एवं विवि स्तर पर समाधान न होने हो सकने वाली शिकायतों को आयोग के संज्ञान में प्रस्तुत किया जाये तथा उनकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट उच्च शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराई जाये। चार, आयोग यह सुनिश्चित करे कि निजी विवि उक्त प्रक्रिया का कठोरता से पालन करें जिससे निजी विवि में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों के वैधानिक अधिकारों का संरक्षण प्रभावी रुप से हो सके।