भोपाल। पुलिस मुख्यालय द्वारा तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के पुलिसकर्मियों के कल्याण के लिये बनाई परोपकार निधि से अब सिर्फ सेवरात पुलिसकर्मी की मृत्यु पर ही तत्काल एक लाख रुपये की सहायता दी जायेगी तथा बाद में आश्रित के दस्तावेज जमा होने पर शेष 4 लाख रुपये की राशि भुगतान की जायेगी।
पहले ऐसे पुलिसकर्मियों को रिटायरमेंट के बाद दो साल के अंदर मृत्यु होने पर तत्काल 1 लाख रुपये दिये जाते थे, परन्तु अब यह प्रावधान हटा दिया गया है तथा 1 अक्टूबर 2025 के बाद रिटायर होने वाले उक्त वर्ग के पुलिसकर्मियों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
परोपकार निधि के लिये सभी वर्ग के मप्र में नियुक्त पुलिसकर्मियों से उनके वेतन के अनुसार अंशदान लिया जाता है। इस नये प्रावधान के बारे में पुलिस मुख्यालय ने आदेश सभी पुलिस इकाईयों को जारी कर दिया है।
अब परोपकार निधि सेवारत पुलिसकर्मी की मृत्यु पर ही मदद मिलेगी
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डॉ. नवीन आनंद जोशी