सडक़ दुर्घटना में घायल को उपचार की तत्काल मदद देने लागू कैशलेस योजना में नोडल अधिकारी नियुक्त


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स्टोरी हाइलाइट्स

यह योजना केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लागू की है..!

भोपाल। राज्य सरकार ने सडक़ दुर्घटना में घायल व्यक्ति को तुरन्त नि:शुल्क स्वास्थ्य सुविधा देने संबंधी कैशलेस उपचार योजना के सुचारु क्रियान्वयन के लिये आयुष्मान भारत निरामयम मप्र के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डा. योगेश तुकाराम भरसट को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। 

दरअसल यह योजना केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लागू की है तथा इसके लिये मप्र सरकार को नोडल अधिकारी नियुक्त करने का आग्रह किया था ताकि समवय के लिये पार्इंट ऑफ कान्टेक्ट रहे। उल्लेखनीय है कि कैशलेस उपचार योजना 2025 के तहत सडक़ों पर मोटर वाहन से होने वाली किसी भी सडक़ दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों के लिए है। 

यह योजना राष्ट्रीय स्तर पर 5 मई 2025 से लागू है और इसमें दुर्घटना की तारीख से 7 दिनों के लिए डेढ़ लाख रुपये तक का कैशलेस उपचार प्रदान किया जाता है। यह योजना सभी प्रकार की सडक़ों पर लागू है, चाहे वह राष्ट्रीय राजमार्ग हो, राज्य राजमार्ग हो या कोई अन्य सडक़। 

पीडि़त को दुर्घटना की तारीख से अधिकतम सात दिनों तक डेढ़ लाख रुपये तक का कैशलेस उपचार मिलेगा, बशर्ते पुलिस को 24 घंटे के भीतर दुर्घटना की सूचना दी जाए। दुर्घटना के बाद घायल का जीवन बचाने का यह गोल्डन ऑवर होता है तथा इसके लिये सरकार द्वारा सीधे डेढ़ लाख रुपये की मदद की जाती है तथा यह उपचार किसी भी अस्पताल में हो सकेगा।