भोपाल। राज्य शासन ने छतरपुर में पदस्थ रहे जल संसाधन विभाग के सेवानिवृत्त अनुविभागीय अधिकारी एके चौरसिया को उनकी सम्पूर्ण पेंशन रोकने के दण्ड से दण्डित किया है।
दरअसल चौरसिया ने ग्राम उदयपुर जिला छतरपुर के राजकिशोर पटेल से 40 हजार रुपये की रिश्वत ली थी जिस पर लोकायुक्त ने प्रकरण दर्ज कर मामला कोर्ट में प्रस्तुत किया जहां उसे 29 मई 2024 को चार वर्ष के कारावास एवं 1500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई।
इसी आधार पर अब चौरसिया को देय पेंशन रोक दी गई है।
डॉ. नवीन आनंद जोशी