सुप्रीम कोर्ट ने सपा नेता आजम खान को दी बड़ी राहत, मिली अंतरिम जमानत


स्टोरी हाइलाइट्स

सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि लंबित मामलों में निचली अदालत से नियमित ज़मानत लें. नियमित जमानत मिलने तक अंतरिम ज़मानत जारी रहेगी. साथ ही कोर्ट ने दो सप्ताह के भीतर निचली अदालत के समक्ष नियमित जमानत अर्जी दाखिल करने को कहा है..!

सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी (SP) के नेता आजम खान को जमीन हड़पने और धोखाधड़ी के आरोप में दायर एक मामले में अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने सपा नेता को अनुच्छेद 142 के तहत अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए जमानत दे दी। कोर्ट ने दो सप्ताह के भीतर निचली अदालत के समक्ष नियमित जमानत अर्जी दाखिल करने का भी निर्देश दिया।

अंतरिम जमानत, नियमित जमानत अर्जी पर फैसला आने तक जारी रहेगी। कोर्ट ने कहा कि वह असामान्य तथ्यों को देखते हुए अंतरिम जमानत दे रही है। आपको बता दे कि, आजम खान फरवरी 2020 से सीतापुर जेल में बंद हैं। इससे पहले मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सपा नेता की अंतरिम जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिस पर आज सुनवाई हुई और यह फैसला सुनाया गया। 

पिछले दो साल से जेल में बंद है आजम खान-

इस मामले में यूपी सरकार ने कोर्ट को बताया कि जब आजम खान का बयान दर्ज किया जा रहा था तो जांच अधिकारी को धमकी मिल रही थी। लेकिन अब आजम खान निचली अदालत से कानून के अनुसार प्राथमिकी रद्द करने के लिए भी कह सकते है। आजम खान के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि वह पिछले दो साल से जेल में है, तो धमकी कहां से आती है? यूपी सरकार उन्हें राजनीतिक नफ़रत का शिकार बना रही है।

कोर्ट में पहले भी हुई थी सुनवाई-

इससे पहले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आशंका जताई थी कि जहां सभी मामलों में जमानत दे दी गई है, तो फ़िर आजम खान के खिलाफ नया मामला कैसे दर्ज हो जाता है। ये महज इत्तेफाक है या कुछ और? इस मसले पर यूपी सरकार को जवाब देना चाहिए।

शीर्ष अदालत ने आजम खान की जमानत अर्जी पर फैसला नहीं होने पर नाराजगी जताई थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एल नागेश्वर राव और बीआर गवई की पीठ ने कहा था कि 137 दिन बीत चुके हैं लेकिन मामले में कोई फैसला नहीं लिया गया है। अगर हाईकोर्ट फैसला नहीं देता है तो हम हस्तक्षेप करेंगे।

इससे पहले आजम खान की तरफ़ से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान यूपी सरकार की ओर से कोर्ट से कहा गया था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में शाम 6.30 बजे सुनवाई होगी। लेकिन फ़िर हाईकोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया है ताकि कोर्ट इस पर सुनवाई न करें।

इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि आजम खान जेल में हैं जबकि हाईकोर्ट ने चार दिसंबर से उनकी जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया। हालांकि, हाईकोर्ट ने अभी तक उनकी जमानत अर्जी पर फैसला नहीं सुनाया है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को जमानत अर्जी पर फैसला सुनने का निर्देश दिया है।