भोपाल। म.प्र. शासन के जल संसाधन विभाग ने मंदसौर जिले के रेतम बैराज निर्माण कार्य में लापरवाही बरतने एवं गुणवत्ताविहीन निर्माण कार्य करने पर विभागीय जांच में दोषी पाये गये तीन रिटायर्ड इंजीनियरों यथा तत्कालीन कार्यपालन यंत्री अरविन्द खरे, तत्कालीन प्रभारी कार्यपालन यंत्री एसएस गहरवार तथा तत्कालीन उपयंत्री जेसी कुमावत की पेंशन से 10 राशि दस वर्ष तक काटने के आदेश जारी किये हैं।
इन तीनों को 2 सितम्बर 2019 को आरोप पत्र जारी किये गये थे और पीसएसी से इनके उक्त दण्ड के बारे में राय ली गई थी। इस मामले में सेवारत उपयंत्रीद्वय आरके सांकला एवं एचके देवड़ा भी दोषी पाये गये हैं लेकिन इनके विरुध्द पृथक से कार्यवाही की जायेगी।