अनियमितता करने पर प्रदेश के नौ नोटरियों का लायसेंस रद्द किया


Image Credit : X

स्टोरी हाइलाइट्स

सभी के खिलाफ संबंधित जिला न्यायालय से जांच रिपोर्ट मिली थी जिस पर यह कार्यवाही की गई है..!!

भोपाल: राज्य के विधि विभाग ने अनियमितता करने पर नौ नोटरियों का लायसेंस (प्रमाण-पत्र) रद्द कर दिया है और उन्हें स्थाई तौर से नोटरी का व्यवसाय करने से वर्जित कर दिया है। इन सभी के खिलाफ संबंधित जिला न्यायालय से जांच रिपोर्ट मिली थी जिस पर यह कार्यवाही की गई है। इनमें सतना के प्रकाश नारायण त्रिपाठी और झाबुआ के ललित बंधवार का नोटरी प्रमाण-पत्र इसलिये निरस्त किया गया है कि उन्होंने विवाह व विवाह विच्छेद के संबंध में अनुबंध दस्तावेज निष्पादित किये जबकि झाबुआ के नोटरी मान सिंह भूरिया को विवाह के संबंध में शपथ-पत्र तस्दीक करने का दोषी पाया गया। 

इसी प्रकार, गुना के नोटरी दिनेश श्रीवास्तव ने शपथ ग्रहिता के हस्ताक्षर कराये बगैर शपथ-पत्र सत्यपित कर दिया था जबकि तहसील जावरा जिला रतलाम की नोटरी सुश्री अल्पना माचीवाल को अनुबंध-पत्र पर नोटरी रजिस्टर के क्रमांक अंकित नहीं किये जाने का दोषी पाया गया। इंदौर के नोटरी मोहन पाल को व्यवहार प्रकरणों में शपथ-पत्र तस्दीक करने, अभिलेख उचित प्रारुप में संधारित न किये जाने एवं नोटरी कार्य संपादन बेहद औपचारिकता तथा लचीलेपन से करने का दोषी पाया गया। 

तहसील इटारसी जिला नर्मदापुरम के नोटरी राजेश शर्मा को फर्जी शपथ-पत्र तैयार करने का दोषी पाया गया। इंदौर के नोटरी अनिल तोलानी को अपनी अधिकारिता के बाहर, अवैधानिक रुप से न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ-पत्रों को तस्दीक करने का दोषी पाया गया। इंदौर के ही नोटरी कन्हैया लाल यादव को भी अपनी अधिकारिता से के बाहर न्यायालय में पेश होने वाले शपथ-पत्रों को नोटराईज करने का दोषी पाया गया।