प्रदेश के 23 जिलों के चिन्हित वार्ड/ग्रामों में अजाजजा अत्याचार निवारण एक्ट लागू किया


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स्टोरी हाइलाइट्स

राज्य सरकार को इन चिन्हित वार्ड/ग्राम में अजाजजा वर्ग पर अत्याचार होने की संभावनायें अधिक लगती हैं, इसलिये इसके निवारण के लिये उक्त एक्ट के प्रावधान लागू किये गये हैं..!!

भोपाल: राज्य सरकार के गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर 23 जिलों के 63 पुलिस थानों के अंतर्गत आने वाले चिन्हित वार्ड/ग्राम में अजाजजा अत्याचार निवारण एक्ट 1989 लागू किया है। दरअसल राज्य सरकार को इन चिन्हित वार्ड/ग्राम में अजाजजा वर्ग पर अत्याचार होने की संभावनायें अधिक लगती हैं, इसलिये इसके निवारण के लिये उक्त एक्ट के प्रावधान लागू किये गये हैं। 

ये 23 जिले हैं : जबलपुर (थाना गोराबाजार के वार्ड 67 तिलहरी), छतरपुर (थाना सिविल लाइन के ग्राम ढडारी, थाना लवकुश नगर के ग्राम मुडेरी एवं थाना जुझारपुर के ग्राम ज्योराहा) मंडला, बालाघाट, विदिशा, धार, खण्डवा, इंदौर, मुरैना, भिण्ड, देवास, शाजापुर, मंदसौर, नर्मदापुरम, बैतूल, रायसेन, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, ग्वालियर, सागर, दमोह तथा टीकमगढ़।