अस्थाई दिव्यांगता पर नहीं मिलेगी पेंशन व नौकरी में आरक्षण


Image Credit : X

स्टोरी हाइलाइट्स

राज्य के विभिन्न जिलों में पदस्थ सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों ने इस संबंध में भोपाल स्थित आयुक्त सामाजिक न्याय कार्यालय से मार्गदर्शन मांगा था जिस पर उन्हें आयुक्त द्वारा मार्गदर्शन दिया गया है..!!

भोपाल: मप्र सरकार के सामाजिक न्याय विभाग ने स्पष्ट किया है कि अस्थाई दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को न ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं न ही सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिलेगा। 

दरअसल, राज्य के विभिन्न जिलों में पदस्थ सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों ने इस संबंध में भोपाल स्थित आयुक्त सामाजिक न्याय कार्यालय से मार्गदर्शन मांगा था जिस पर उन्हें आयुक्त द्वारा मार्गदर्शन दिया गया है कि भारत सरकार एवं मप्र शासन द्वारा अस्थाई दिव्यांगजनों को शासन द्वारा प्रदत्त लाभ की श्रेणी में नहीं माना गया है और अस्थाई प्रमाण-पत्र वाले दिव्यांगजनों को नौकरी में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता है, इसलिये ऐसी स्थिति में अस्थाई प्रमाण-पत्र वाले दिव्यांगजनों को पेंशन योजनाओं एवं अन्य योजनाओं में लाभ दिया जाना संभव नहीं है। 

इसलिये अब ऐसे प्रकरणों को जोकि सीएम एवं सीएस समाधान ऑनलाईन में दर्ज हैं, को तत्काल विलोपित किया जाये और इसकी जानकारी संबंधित आवेदकों को प्रदान की जाये। उल्लेखनीय है कि स्थाई दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को ही उक्त योजनाओं को लाभ देने का प्रावधान है।