आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली राहत, मिली हिदायत


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स्टोरी हाइलाइट्स

कोर्ट ने कहा, पहले आप हाई कोर्ट जाएं जहां चीफ जस्टिस एक बेंच बनाएंगे और आपके मामले की सुनवाई करेंगे..!!

उत्तरप्रदेश के रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी को दी गई जमीन का पट्टा रद्द करने को लेकर आजम खान ने यूपी सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां से उन्हें यूपी हाई कोर्ट जाने को कहा गया है। कोर्ट ने कहा, पहले आप हाई कोर्ट जाएं जहां चीफ जस्टिस एक बेंच बनाएंगे और आपके मामले की सुनवाई करेंगे।

समाजवादी पार्टी सरकार ने आजम खान यूनिवर्सिटी को एक स्कूल की जमीन 99 साल के लिए सस्ती दर पर पट्टे पर दी थी। मौजूदा सरकार ने शर्तों के उल्लंघन के आधार पर लीज रद्द कर दी है। यह वही मामला है जिसके लिए अक्टूबर 2023 के पहले सप्ताह में ईडी में मामला दर्ज होने की उम्मीद थी।

यूपी सरकार ने आजम खान पर रुपये लेने का आरोप लगाया है। आजम खान पर आरोप है, कि उन्होंने 106.56 करोड़ सरकारी धनराशि का उपयोग किया । यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी इस मामले को हितों के टकराव का मामला बताया है।

यूपी सरकार ने कहा, 'आजम खान उस विभाग के मंत्री भी थे जिसने इस यूनिवर्सिटी को पैसा दिया था। आजम खान उस ट्रस्ट के आजीवन ट्रस्टी भी थे जिसके माध्यम से विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया था। इसके अलावा आजम खान जिस यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी वे उसके लाइफ टाइम चांसलर भी थे।