2385 यात्रियों ने मन पसंद जगह रुकवाई ट्रेन, भरना पड़ा 15 लाख जुर्माना


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स्टोरी हाइलाइट्स

4219 चेन पुलिंग की घटनाएं हुई, जिसमें से बिना कारण 2385 बार ट्रेनों को रोका

भोपाल रेल मंडल में ट्रेनों में सफर करने वाले 2385 यात्रियों ने मनपसंद स्थानों पर ट्रेनें रुकवाई है, जिसके बदले में उन्हें 15 लाख जुर्माना भरना पड़ा है। इन यात्रियों में से कुछ के पास टिकट थे तो कुछ बिना टिकट रेल यात्रा कर रहे थे। इनकी वजह से लाखों यात्रियों को अंतिम स्टेशन पर पहुंचने में 10 मिनट से लेकर 1 घंटे तक इंतजार करना पड़ा है। 

वहीं जिन ट्रेनों को जबरन रोका गया, उसके कारण उस रूट पर पीछे से आने वाली ट्रेनें भी प्रभावित हुई, जिनमें सवार लाखों यात्रियों को अलग परेशान होना पड़ा है। रेलवे ने ट्रेन रुकवाने वाले यात्रियों पर कड़ी कार्यवाई करने के साथ ही हिदायत दी है कि दोबारा इस तरह की गलतियां की तो सख्त कार्यवाही करेंगे।

उल्लेखनीय है कि ये घटनाएं बीते 11 माह (जनवरी 2023 से नवम्बर 2023 तक) की है। रेलवे के मुताबिक कुल 4219 चैन पुलिंग की घटनाएं हुई है। जिसमें से बिना कारण 2385 बार ट्रेनों को रोका गया है।

भोपाल रेल मंडल से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली- मुम्बई, मुम्बई-कोलकाता (वाया इटारसी), बीना मक्सी-कोटा (वाया गुना), इंदौर- मक्सी-‍-गुना- ग्वालियर, भोपाल-इंदौर-रतलाम (वाया संत हिरदाराम नगर ) मार्ग सहित दक्षिण व पश्चिम रेल मार्ग को जोड़ने वाले रेल मंडल में उक्त कार्यवाही की है। अधिकारियों का कहना है कि ट्रेनों की गति को प्रभावित करने वाले कारको में से एक कारक, चैन पुलिंग किया जाना भी है। रेलवे द्वारा चैन पुलिंग की व्यवस्था विशेष / आपात स्थिति के लिए की गई है, परन्तु कई बार सामान्य स्थिति में भी अकारण चेन पुलिंग की जाती है, जिसके कारण चैनल की गई गाड़ी के अलावा उसके पीछे चलने वाली गाड़ियाँ भी विलंबित / प्रभावित होने से समय और राजस्व की हानि होने के साथ-साथ सह यात्रियों को भी असुविधा होती है। अनाधिकृत रूप से चैन पुलिंग को रेल अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा है।

आरपीएफ दे रहा समझाइश

रेल सुरक्षा बल भोपाल मंडल द्वारा प्रभावित स्टेशन / गाडियों को चिन्हित कर अनाधिकृत रूप से चैन पुलिंग की रोकथाम हेतु यात्री गाडियों की निगरानी, स्टेशन उद्घोषणा प्रणाली के माध्यम से उद्घोषणा एवं अभियान चलाकर बिना किसी उचित कारण के चैन पुलिंग ना करने की समझाइश दी जा रही है।

बिना कारण ट्रेनें रोकी तो होगी ये कार्यवाही

बिना किसी उचित कारण के चैन पुलिंग करने वालों के विरुद्ध भारतीय रेल अधिनियम 1989 की धारा 141 के तहत कार्यवाही करने, जिसमें एक वर्ष तक का कारावास या एक हजार रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों दंड का प्रावधान है।