अब कृषि उपज मंडियों के लायसेंसी व्यापारियों को पोर्टल पर अपनी एफडी विवरण अपडेट करना होगा


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स्टोरी हाइलाइट्स

जारी निर्देश में कहा गया है कि एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर स्वीकृत व्यापारी लाइसेंस प्रमाणपत्र में प्रतिभूति की एफडीआर का विवरण भी अंकित किया जाता है..!!

भोपाल: राज्य के कृषि विभाग के अधीन कार्यरत स्टेट मंडी बोर्ड ने अपनी सभी 259 कृषि उपज मंडियों के सचिवों को निर्देश जारी कर कहा है कि उनकी मंडियों के लायसेंसी व्यापारियों की एफडी विवरण का पोर्टल पर अपडेट कराया जाये। जारी निर्देश में कहा गया है कि एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर स्वीकृत व्यापारी लाइसेंस प्रमाणपत्र में प्रतिभूति की एफडीआर का विवरण भी अंकित किया जाता है। लाइसेंस की वैद्यता अवधि 30 वर्ष की जा चुकी है किंतु संभवत: इतनी दीर्घ अवधि के लिए एफडीआर उपलब्ध नहीं होती है। 

इसलिये व्यापारी लाइसेंस में अंकित प्रतिभूति विवरण में एफडीआर की वैधता अवधि समाप्त हो गई हो और मंडी कार्यालय में नवीन वैध एफडीआर जमा कर दी गई हो तो ऐसी स्थिति में संशोधित व्यापारी लाइसेंस प्रमाणपत्र जारी हो सकने की आवश्यकता के दृष्टिगत, एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर व्यापारी की सुविधा के लिए अपडेट एफडी डिटेल्स का विकल्प उपलब्ध कराया गया है जिसके माध्यम से अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों के द्वारा अपनी अनुज्ञप्ति के संबंध में एफडीआर की जानकारी अपडेट करने हेतु आवेदन किया जा सकेगा। यह आवेदन, मंडी सचिव के लॉगिन पर पुन: अनुमोदन हेतु उपलब्ध हो जाएगा, जिस पर मंडी सचिव द्वारा अनुमोदन उपरांत प्रतिभूति एफडीआर के अद्यतन विवरण के साथ संशोधित अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा सकेगा। अपडेट एफडी डिटेल्स हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में नियत पोर्टल फीस 100 रुपये है जोकि एमपी ऑनलाइन को देय है। इस संबंध में सभी लायसेंसी व्यापारियों को अवगत कराते हुए आवश्यक कार्यवाही नियमित रूप से यथासमय सुनिश्चित की जाये।