भोपाल: राज्य सरकार ने शराब के परिवहन परमिट का सत्यापन टोल नाकों के फास्टैग से करने का निर्णय लिया है। इसके लिये आबकारी आयुक्त ने दिशा-निर्देश जारी कर दिये हैं।
दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि ई-आबकारी पोर्टल का यूएलआईपी की फास्टैग सेवा से इन्टीग्रेशन पूर्ण हो चुका है जिसके माध्यम से किसी निर्धारित अवधि में वाहन किन-किन टोल प्लाजा से गुजरा है, यह जानकारी पोर्टल स्वत: प्राप्त की जा सकेगी।
प्रदेश की विनिर्माणी इकाइयों से प्रदेश के भीतर एवं निर्यात रूट में टोल प्लाजा की मैपिंग किये जाने हेतु समस्त उपायुक्त आबकारी संभागीय उडऩदस्ता को निर्देशित किया गया है। पोर्टल पर यह प्रतिबंध प्रभावी किया जा रहा है कि जिन निर्यात रूट में टोल प्लाजा की मैपिंग नही पाई जाएगी उनका परमिट जारी नही किया जा सकेगा। इकाई के प्रभारी अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि प्रदेश के भीतर भी सिर्फ उन्ही रूट पर परमिट जारी किया जाए जिन पर आवश्यकतानुसार टोल प्लाजा की मैपिंग की गई हो।
दिशा-निर्देशों में आगे कहा गया है कि ई- आबकारी पोर्टल से फास्टैग सेवा के इन्टीग्रेशन की टेस्टिंग में प्रदेश की विनिर्माणी इकाईयों से निर्यात में उपयोग हो रहे कतिपय वाहनों का डेटा फास्टैग सेवा से प्राप्त नही होना पाया गया है। परीक्षण करने पर यह ज्ञात हुआ कि उन वाहनों द्वारा परिवहन के दौरान टोल टैक्स का नगद भुगतान किया गया है अथवा उन वाहनों में फास्टैग का पंजीयन प्रायवेट केटेगरी में अथवा वाहन क्रमांक के स्थान पर वाहन के चेसिस नम्बर पर किया गया है। फास्टैग सेवा द्वारा सिर्फ उन्हीं वाहनों की जानकारी दी जाती है जिनका कमर्शियल केटेगरी में पंजीयन कराया गया है एवं परिवहन के दौरान फास्टैग के माध्यम से ही टोल टैक्स का भुगतान किया गया है।
परिवहन के दौरान वाहन को टोल प्लाजा से गुजरने की जानकारी फास्टैग के माध्यम से सही प्राप्त हो इस हेतु यह सुनिश्चित करें कि मदिरा / स्पिरिट के परिवहन / निर्यात के लिये सिर्फ उन्हीं वाहनों का उपयोग किया जाए जिनका फास्टैग पंजीयन कमर्शियल केटेगरी में एवं वाहन क्रमांक के आधार पर किया गया हो। मदिरा / स्पिरिट का परिवहन / निर्यात के दौरान समस्त टोल प्लाजा पर टैक्स का भुगतान फास्टैग के माध्यम से ही किया जाए। मदिरा/स्पिरिट का परिवहन / निर्यात अनुमोदित रूट से एवं मैप किये गये टोल प्लाजा से ही किया जाए।
यह सुनिश्चित करने के लिये कि मदिरा / स्पिरिट का परिवहन / निर्यात करने वाले वाहनों द्वारा परमिट पर अंकित रूट का एवं मैप किये गये टोल का पालन किया जा रहा है, 21 अगस्त 2023 से पोर्टल पर यह प्रतिबंध प्रभावी किया जा रहा है कि जिन परमिट में उनके रूट से मैप किये गये टोल प्लाजा में से परमिट वैधता अवधि में न्यूनतम 75 प्रतिशत टोल प्लाजा का सत्यापन फास्टैग सेवा से प्राप्त डेटा के आधार पर पूर्ण होगा, उन्हीं परमिट की सिक्युरिटी राशि ईव्हीसी पूर्ण होने पर पोर्टल पर वापिस की जाएगी अन्यथा की स्थिति में सिक्युरिटी राशि वापसी हेतु संबंधित उपायुक्त आबकारी प्रकरण का स्वयं के स्तर पर परीक्षण कर, सम्पूर्ण वस्तुस्थिति से आबकारी आयुक्त को अवगत कराते हुये आगामी कार्यवाही हेतु अनुशंसा सहित प्रस्ताव प्रेषित करेंगे। आबकारी आयुक्त द्वारा सिक्युरिटी राशि वापिस अथवा होल्ड पर रखने का निर्णय लिया जायेगा।