अब विभागीय जांच एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही ऑनलाईन भी हो सकेगी


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स्टोरी हाइलाइट्स

राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने 60 साल पुराने मप्र सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 में बदलाव कर उसे लागू कर दिया है..!!

भोपाल: प्रदेश के शासकीय सेवकों की विभागीय जांच और उन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही अब ऑनलाईन भी हो सकेगी। इसके लिये राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने 60 साल पुराने मप्र सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 में बदलाव कर उसे लागू कर दिया है। 

बदलाव में कहा गया है कि अब जांच अधिकारी शासकीय सेवक को वीडियो-कान्फ्रेंस के माध्यम से भी उपस्थित होने की अनुमति दे सकेगा। इसके अलावा, विभागीय जांच का नोटिस शासकीय सेवक के आधिकारिक ई-मेल आईडी पर भी दिया जा सकेगा। ये किसी विशेष विभाग या वर्ग के शासकीय सेवकों को के उक्त कार्य अब विभागीय पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रिानिक रुप से भी किये जा सकेंगे।