स्टोरी हाइलाइट्स
आमतौर पर 18-35 वर्ष की उम्र के भारतीय छात्र किसी प्रमाणित शिक्षा संस्थान में एडमिशन मिलने पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्यूंकि छात्रों..
एजुकेशन लोन किसे मिलता है..
आमतौर पर 18-35 वर्ष की उम्र के भारतीय छात्र किसी प्रमाणित शिक्षा संस्थान में एडमिशन मिलने पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्यूंकि छात्रों की लोन लेते समय कोई आय नहीं होती है, वे अक्सर लोन अपने माता-पिता या अभिभावक को सह-आवेदक बना कर लेते हैं। छात्र कोर्स की समाप्ति के बाद अपनी कमाई से खुद लोन चुका सकते हैं। न चुका पाए तो यह जिम्मा सह-आवेदक पर आता है। यह लोन आप सिर्फ यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के लिए ही नहीं बल्कि किसी मान्यता प्राप्त ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए भी ले सकते हैं।
एजुकेशन लोन क्या कवर करेगा:
शिक्षा लोन आपकी पढ़ाई के सारे खर्चे कवर करता है जैसे ट्यूशन फीस, किताब के खर्च, लैब और लाइब्रेरी की फीस, लैपटॉप की खरीद आदि। इसके अलावा आपके हॉस्टल का किराया, खाने-पीने का खर्च आदि भी कवर हो जाता है। ध्यान रहे कि लोन छोटा है, तो आपको 100% फाइनेंसिंग भी मिल सकता है। लोन बड़ा है तो बैंक यह चाहेगा कि आप भी अपने जेब से कुछ खर्च करें। क्या बड़ा है, क्या छोटा है, हर बैंक का अपना नियम है। लोन कुछ हजार रुपए से लेकर करोड़ रुपए का भी हो सकता है।
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लोन चुकाने की मोहलत:
लोन चुकाने के लिए आपको 15 साल तक मिल सकते हैं। एजुकेशन लोन में छात्रों को मोरटोरियम दिया जाता है। यह आमतौर पर पढ़ाई खत्म होने से 12 महीने तक होता है। मोरटोरियम में लोन का ब्याज जुड़ता रहता है। मोरटोरियम के महीनों का ब्याज लोन बैलेंस के साथ जुड़ जाता है, जिसके आधार पर आपकी मासिक किस्त तय होगी। अच्छा रहेगा कि आप उसे जितनी जल्दी हो सके चुकाना शुरू करें।
सिक्युरिटी देनी पड़ेगी:
आमतौर पर बैंक आपको 7.5 लाख रुपए तक का लोन बिना कोई सिक्युरिटी के दे देते हैं, यानी आपको लोन लेने के लिए कोई प्रॉपर्टी बैंक के साथ गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी। अगर लोन इससे बड़ा है तो बैंक आपसे सिक्युरिटी मांग सकते हैं, जैसे कोई फिक्स्ड डिपाजिट, सोना, प्रॉपर्टी के कागज आदि। लोन चुक जाने पर सिक्युरिटी लौटा दी जाती है। अगर छात्र का एडमिशन किसी नामी कॉलेज जैसे आईआईटी या आईआईएम जैसे संस्थान में हुआ है तो कुछ बैंक 40 लाख तक का लोन भी बिना सिक्युरिटी दे देंगे।
टैक्स में छूट मिलेगी:
अगर आप एजुकेशन लोन चुका रहे हैं तो आपको टैक्स बचत मिलती है। आयकर अधिनियम की धारा 80ई के तहत लोन चुकाना शुरू कर 8 साल तक ब्याज पर बिना लिमिट टैक्स बचत कर सकते हैं। लोन यदि छात्र के अभिभावक ने लिया है तो टैक्स छूट भी उन्हें ही मिलेगी। यह छूट किसी प्रमाणित ऋण संस्थान जैसे बैंक या गैर-बैंक संस्थान से लिए गए लोन पर ही मिलेगी।
ध्यान रहे कि कोरोना के कारण छात्रों को अपनी पढ़ाई खत्म करने और उसके बाद नौकरी ढूंढ़ने में दिक्कतें आई हैं। अगर वे नौकरी नहीं ढूंढ पाते हैं तो उन्हें लोन चुकाने में दिक्कत आएगी। इसीलिए अगर आप लोन ले रहे हैं तो उसे चुकाने की भी व्यवस्था करें।