50 लाख रु. से अधिक के भुगतान प्रकरणों में अब मुख्य अभियंता का पूर्व अनुमोदन लगेगा


स्टोरी हाइलाइट्स

प्रदेश के निर्माण विभागों जिनमें लोक निर्माण एवं जल संसाधन विभाग भी शामिल हैं, में अब 50 लाख रुपये से ज्यादा के भुगतान के प्रकरणों में संबंधित.....

50 लाख रु. से अधिक के भुगतान प्रकरणों में अब मुख्य अभियंता का पूर्व अनुमोदन लगेगा डॉ. नवीन जोशी भोपाल। प्रदेश के निर्माण विभागों जिनमें लोक निर्माण एवं जल संसाधन विभाग भी शामिल हैं, में अब 50 लाख रुपये से ज्यादा के भुगतान के प्रकरणों में संबंधित क्षेत्र के मुख्य अभियंता का पूर्व अनुमोदन लगेगा। मुख्य अभियंता समग्र परीक्षण के बाद इस भुगतान की स्वीकृति प्रदान करेंगे। इस संबंध में दोनों विभागों में नया आदेश प्रभावशील कर दिया गया है। ऐसा इसलिये किया गया है क्योंकि केंद्र सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग विभाग ने 1 अप्रैल 2017 से होलसेल प्राईस इण्डेक्स की सीरीज 2011-12 लागू की है। इससे पहले 31 मार्च 2017 तक 2004-05 सीरीज लागू थी। गजाधर सुनैया बने मुख्य तकनीकी परीक्षक राज्य शासन ने जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता गजाधर सुनैया को सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत कार्यरत मुख्य तकनीकी परीक्षक सतर्कता संगठन में मुख्य तकनीकी सतर्कता के पद पर पदस्थ किया है। जल संसाधन विभाग ने उनकी सेवायें जीएडी को सौंप दी हैं।