जम्मू-कश्मीर में 30 सितंबर तक करवाए जाएं विधानसभा चुनाव, SC ने दिया निर्देश


स्टोरी हाइलाइट्स

Article 370 Verdict: जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की भी मुहर लग गई है. कोर्ट ने भी स्वीकार किया है कि राष्ट्रपति का फैसला संवैधानिक तौर पर वैध था, अनुच्छेद 370 अस्थायी था..!!

Article 370 Verdict: जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार यानी 11 दिसंबर को सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को संवैधानिक रूप से वैध करार दिया. मतलब, 370 हटाने का जो निर्णय लिया गया था वो सही साबित हुआ.

30 सितंबर तक करवाए जाएं चुनाव- SC

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस सुनवाई के दौरान ही कहा कि जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव कराए जाने चाहिए. वहीं, कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस देने का भी निर्देश दिया. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सॉलिसिटर जनरल को बताया कि जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस दिया जायेगा. परन्तु, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना रहेगा.

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश देते हुए कहा कि नए परिसीमन के आधार पर जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव जल्द करवाएं. अगले साल 30 सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव करवाएं. वहीं, राज्य का दर्जा भी जितना जल्द संभव हो, बहाल किया जाए.

लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना रहेगा-

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को अलग करने के फैसले की वैधता को भी बरकरार रखा है. यानी साफ़ हैं कि जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले और लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश बना रहें. यह फैसला चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की संविधान पीठ द्वारा सुनाया गया है.