इन नियमों के बारे में जानना बेहद जरूरी
भोपाल: देश में बैंकिंग-टैक्सेशन और शेयर बाजार में ट्रेडिंग से लेकर और कई नियम-कानून एक जुलाई से बदल जाएंगे। नए माह से पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना और भी महंगा पड़ेगा। इन नियमों के लागू होने के बाद आपकी जेब पर भी खासा असर पड़ सकता है। ऐसे में इन नियमों के बारे जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि इन्हें नजरअंदाज करने से आपको न केवल मुश्किल हो सकती है बल्कि आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है।
ये प्रमुख बदलाव होंगे
पैन नंबर-आधार लिंकिंग
पैन कार्ड और आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख जुर्माने के साथ 31 मार्च 2023 है। लेकिन अगर आप 30 जून के बाद इसे लिंक कराते हैं तो जुर्माना दोगुना भरना पड़ेगा। पैन और आधार को लिंक करने के लिए अभी 500 रुपए जुर्माने का प्रावधान है जबकि एक जुलाई से जुर्माना 1,000 रुपए हो जाएगा।
एसी और बाइक होंगे महंगा
ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिसिएंसी ने एसी के लिए एनर्जी रेटिंग के नियमों में 1 जुलाई से बदलाव करने की बात कही है। इससे एसी की कीमतें 10% तक की बढ सकती हैं। वहीं हीरो मोटोकॉर्प ने अपने वाहनों की कीमत में 1 जुलाई से 3000 रुपए तक बढ़ोतरी का ऐलान किया है।
गिफ्ट्स पर 10% टीडीएस लगेगा
व्यवसायों से प्राप्त गिफ्ट पर 1 जुलाई से 10% की दर से टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (टीडीएस) देना पड़ेगा। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और डॉक्टरों पर ये टैक्स लागू होगा। इन्फ्लुएंसर्स के लिए टीडीएस देना तब जरूरी होगा जब वे किसी कंपनी की ओर से मार्केटिंग के उद्देश्य से उन्हें दिए गए प्रोडक्ट्स रखते हैं। डॉक्टर्स को भी फ्री-सैंपल्स पर टैक्स देना होगा।
बिना टैगिंग नहीं बिक सकेंगे शेयर
सेबी ने ग्राहकों के डीमैट खातों की टैगिंग करने के लिए ब्रोकरेज कंपनियों को 30 जून तक का समय दिया है। यदि खाते बिना टैग वाले रहते हैं, तो 1 जुलाई से इन खातों से नई खरीदारी की अनुमति नहीं होगी। डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट के लिए केवाईसी की आखिरी तारीख भी 30 जून तय की गई है।
क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर 1% टीडीएस
इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 194 एस के तहत क्रिप्टोकरेंसी के लिए किया गया लेन-देन अगर एक साल में 10,000 रुपए से ज्यादा है तो उस पर टीडीएस 1% चार्ज किया जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (वीडीए) के लिए टीडीएस के डिस्क्लोजर मानदंड जारी कर दिया है। सभी डिजिटल करेंसी इसके दायरे में आएंगे।