स्टोरी हाइलाइट्स
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में किसानों के आंदोलन के दौरान हुई एक कार दुर्घटना और दुर्घटना...
लखीमपुर खीरी हादसा: सुप्रीम कोर्ट ने मांगी योगी सरकार से रिपोर्ट, कल होगी सुनवाई
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में किसानों के आंदोलन के दौरान हुई एक कार दुर्घटना और दुर्घटना के बाद भड़की हिंसा पर संज्ञान लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को नोटिस जारी किया है. उन्होंने यह भी पूछा कि लखीमपुर हिंसा मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने कितने लोगों को गिरफ्तार किया है.
सुप्रीम कोर्ट में याचिका की सुनवाई के दौरान गरिमा प्रसाद ने उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व किया. जानकारी देते हुए बताया कि, लखीमपुर हिंसा मामले में FIR दर्ज की गई है. साथ ही हाईकोर्ट के एक सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में एक जांच दल भी नियुक्त किया गया है, अदालत को भी यह सूचित किया गया था. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एन. वी रमना ने योगी सरकार को नोटिस जारी करते हुए विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है.
लखीमपुर हिंसा :
सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को लखीमपुर हिंसा में गिरफ्तार लोगों की संख्या और अब तक की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है. बता दे कि, लखीमपुर हिंसा में चार किसानों सहित कुल आठ लोग मारे गए, जिनमें भाजपा कार्यकर्ता, एक ड्राइवर और एक पत्रकार शामिल हैं। घटना में अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है. विपक्षी समूहों ने गृह मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग की, लेकिन किसान नेताओं ने उचित कार्यवाहीं नहीं होने पर देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी. वहीं, लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए किसानों के लिए 45 लाख रुपये और घायलों के लिए 10 लाख रुपये की घोषणा की गई है.