फ्रीबीज पर SC सख्त, एमपी-राजस्थान सरकार समेत केंद्र- EC को नोटिस


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स्टोरी हाइलाइट्स

मुफ्त की घोषणाओं पर पहले से लंबित याचिका के साथ इस मामले को भी जोड़ा गया है..!

विधानसभा चुनाव से पहले मुफ्त की योजनाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश-राजस्थान सरकार के साथ केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। इस नोटिस का जवाब चार हफ्तों में मांगा गया है। मुफ्त की घोषणाओं पर पहले से लंबित याचिका के साथ इस मामले को भी जोड़ा गया है।

राजस्थान और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले लोगों के लिए ऐसी योजनाओं का ऐलान किया जा रहा है, जिसमें उन्हें नगद राशि दिए जाने का प्रावधान है. इसे 'फ्रीबीज' भी कहा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया है।  

चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि चुनाव से पहले सभी तरह के वादे किए जाते हैं। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि यहां सिर्फ वादों की बात नहीं हो रही है। इसकी वजह से नेट वर्थ निगेटिव हो रहा है।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि सार्वजनिक हित क्या है और क्या नहीं, इसके बीच एक रेखा खींचने की जरूरत है। सरकार को कैश बांटने की इजाजत देने से ज्यादा क्रूर कुछ भी नहीं है। चुनाव से ठीक छह महीने पहले ये सब शुरू हो जाती हैं।

वकील ने कहा कि आखिरकार इसका बोझ टैक्स देने वाली जनता को उठाना पड़ता है। मामले पर सुनवाई करने के बाद चीफ जस्टिस ने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, मध्य प्रदेश और राजस्थान को नोटिस जारी किया। उनसे इस नोटिस का जवाब चार हफ्तों में मांगा गया है।