भोपाल: राज्य सरकार ने सामाजिक न्याय विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत दी जाने वाली मासिक पेंशनों में हितग्राहियों को राहत दी है। अब इन पेंशनरों की आधार के जरिये समग्र आईडी से ईकेवायसी कराने की डेट लाईन खत्म कर दी गई है। लेकिन जब तक ईकेवायसी नहीं होगी तब तक इन हितग्राहियों की पेंशन होल्ड रहेगी जब ईकेवायसी हो जायेगी तो उन्हें एरियर सहित पेंशन का भुगतान किया जायेगा। इसके लिये सामाजिक न्याय आयुक्त ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिये हैं।
उल्लेखनीय है कि पहले ईकेवायसी कराने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2025 तक थी, फिर इसे 30 नवम्बर 2025 तक बढ़ाया गया और इसके बाद अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2025 की गई थी। लेकिन जब देखा गया कि राज्य इलेक्ट्रानिक विकास निगम द्वारा समग्र पोर्टल पर आधार ईकेवायसी कराने की सुविधा में तकनीकी समस्यायें आ रही हैं, तो अब राज्य सरकार ने तकनीकी समस्या दूर होने के बाद ईकेवायसी करते रहने की राहत प्रदान कर दी है।
ज्ञातव्य है कि ईकेवायसी न होने के कारण दो लाख से अधिक हितग्राहियों की पेंशन होल्ड है। उल्लेखनीय है कि सामाजिक न्याय विभाग द्वारा समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के समस्त वृद्व, कल्याणी, परित्यक्ता एवं दिव्यांग हितग्राही को 600 रुपये प्रति हितग्राही प्रतिमाह, राज्यांश मद से पेंशन प्रदाय की जाती है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्वावस्था पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष से 79 वर्ष तक आयु के हितग्राहियों को प्रतिमाह 600 रुपये दिये जाते हैं जिसमें 200 रुपये केन्द्रांश तथा 400 रुपये राज्यांश सम्मिलित है।
80 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु के हितग्राहियों को प्रतिमाह 600 रुपये की दर से पेंशन प्रदाय की जाती है जिसमें 500 रुपये केन्द्रांश तथा 100 रुपये राज्यांश सम्मिलित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन के लिए विधवा महिला हितग्राही को प्रतिमाह 600 रुपये की दर से पेंशन प्रदाय की जाती है जिसमें 300 रुपये केन्द्रांश तथा 300 रुपये राज्यांश सम्मिलित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्त पेंशन योजना के लिए दिव्यांग हितग्राही को प्रतिमाह 600 रुपये की दर से पेंशन प्रदाय की जाती है जिसमें 300 रुपये केन्द्रांश तथा 300 रुपये राज्यांश सम्मिलित है। मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के तहत दम्पत्ति को 600 रुपये राज्यांश से प्रतिमाह दिये जाते हैं।
डॉ. नवीन आनंद जोशी