भोपाल: भारत की राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने मप्र विधानसभा द्वारा गत 5 अगस्त को पारित कारखाना मप्र संशोधन विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी है तथा अब यह एक अधिनियम के रुप में पूरे प्रदेश में लागू हो गया है।
इस एक्ट में पुरुष एवं महिला दोनों कर्मी लिखित सहमति देने पर 3 माह में कुल 144 घण्टे ओवर टाइम कर सकेंगे जिसका उन्हें दोगुना भुगतान मिलेगा। अब इस एक्ट के तहत रोजाना छह घण्टे अतिरिक्त ओवर टाइम किया जा सकेगा। इससे अर्थव्यवस्था की बदलती हुई आवश्यक्ताओं के साथ गति बनाये रखने में मदद मिलेगी।
डॉ. नवीन आनंद जोशी