रिटर्निंग ऑफिसर का कृत्य लोकतंत्र की हत्या जैसा, चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर SC की सख्त टिप्पणी


स्टोरी हाइलाइट्स

Supreme Court: चंडीगढ़ मेयर चुनाव में निर्वाचन अधिकारी की तरफ से धांधली के आरोपों के खिलाफ AAP ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई में तीन जजों ने मामले को सुना.

Supreme Court: चंडीगढ़ मेयर चुनाव में निर्वाचन अधिकारी की तरफ से धांधली के आरोपों पर आज यानी 5 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई में तीन जजों की बेंच ने इस मामले को सुना. जिसके बाद धांधली के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया.

मेयर चुनाव से जुड़े सभी वीडियो देखने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि यह लोकतंत्र का मजाक है. जो कुछ हुआ उससे हम पूरी तरह स्तब्ध हैं. हम इस तरह लोकतंत्र की हत्या की इजाजत नहीं दे सकते. साथ ही सीजेआई ने चुनाव का पूरा वीडियो पेश करने को कहा है और नोटिस भी जारी किया है.

बता दें कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (AAP) के संयुक्त प्रत्याशी रहे कुलदीप कुमार ने यह याचिका दाखिल की है. जिस पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पूरा रिकॉर्ड पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के पास शाम 5 बजे तक सभी दस्तावेज और वीडियो प्रूफ के साथ जमा करने का आदेश दिया.

साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि मेयर चंडीगढ़ नगर निगम चुनावों का पूरा रिकॉर्ड हाई कोर्ट रजिस्ट्रार जनरल के पास जब्त कर लिया जाए और मत पत्र, वीडियोग्राफी को भी संरक्षित रखा जाए. रिटर्निंग ऑफिसर को नोटिस दिया गया है कि वह रिकॉर्ड सौंप दें.

इस सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने घटना से जुड़े वीडियो और सबूतों के आधार पर कहा कि जरूरत लगी तो नए सिरे से चुनाव करवाए जाएंगे क्योंकि, यह स्पष्ट है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने मतपत्रों को खराब किया है. उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए. अब इस मामले पर अगले हफ्ते फिर से सुनवाई होगी.

सीजेआई ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर के बार-बार कैमरे की तरफ देखने पर कहा, वह कैमरे में क्यों देख रहे हैं? उन्होंने वकील को कहा कि यह लोकतंत्र का मजाक है. लोकतंत्र की हत्या है, हम आश्चर्यचकित हैं. चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या रिटर्निंग ऑफिस का यही व्यवहार होता है. कृपया रिटर्निंग अधिकारी को बताएं कि सुप्रीम कोर्ट उन पर नजर रख रहा है.

सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ नगर निगम की 7 फरवरी को होने वाली पहली बैठक अगले आदेश तक के लिए स्थगित करने का नोटिस भी जारी कर दिया है. साथ ही नगर निगम के नए मेयर के कामकाज पर रोक लगाई गई हैं. इस दौरान याचिकाकर्ता कुलदीप कुमार ने बताया कि उन्होंने नए सिरे से चुनाव के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर रखी है, लेकिन हाई कोर्ट ने कोई अंतरिम आदेश देने से मना कर दिया है. हाई कोर्ट ने 3 हफ्ते बाद सुनवाई की बात कही है.