कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए अक्षय कांति बम को अग्रिम जमानत नहीं मिली है। उनकी और पिता कांति बम की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई शुक्रवार 24 मई को होना थी। लेकिन वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हो रही सुनवाई के दौरान बताया गया कि इसमें तर्क होंगे, इसके लिए इसे अब बुधवार 29 मई को सुना जाएगा।
बीजेपी नेता अक्षय कांति बम को अभी तक कोई राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने धारा 307 के तहत अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई बढ़ा दी है। आपको बता दें कि अक्षय कांति बम ने इंदौर सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। लेकिन वहां से उन्हें राहत नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
दरअसल, अक्षय बम और उसके पिता कांतिलाल बम पर हत्या के प्रयास का आरोप है। यह मामला 17 साल पुराना 4 अक्टूबर 2007 का है। आरोप है कि जमीन विवाद में अक्षय और उसके पिता के कहने पर सुरक्षा एजेंसी के कर्मचारी ने शिकायतकर्ता यूनुस पटेल पर गोली चलाई थी। इस मामले में पुलिस ने 323, 506 जैसी मामूली धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। हाल ही में 24 अप्रैल 2024 को हत्या के प्रयास की धारा बढ़ा दी गई।
कांग्रेस ने जगह-जगह लगाए पोस्टर लगाकर अक्षय कांति बम पर 5100 रुपए का इनाम रखा है। साथ ही सूचना देने वाले को पैसे देने का वायदा भी किया है।
अक्षय और उनके पिता को 10 मई को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन दोनों पेश नहीं हुए। जिसके बाद कोर्ट ने दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। कोर्ट ने पुलिस को पिता-पुत्र को गिरफ्तार कर 8 जुलाई से पहले पेश करने को कहा है।