भोपाल : लॉक से अनलॉक तक : जनता प्रशासन और अनलॉक : देखें आज शाम 6.45 लाइव, News Puran पर


स्टोरी हाइलाइट्स

नमस्कार दोस्तों, हम सब लम्बे समय से कोविड के कारण कोरोना कर्फ्यू का पालन कर रहे हैं| अब जबकि कोरोना कुछ हद तक काबू में हैं सरकार ने अनलॉक की प्रक्रिया ......लॉक से अनलॉक तक

भोपाल : लॉक से अनलॉक तक : जनता प्रशासन और अनलॉक........ https://youtu.be/WpsKQjSG_FI नमस्कार दोस्तों, हम सब लम्बे समय से कोविड के कारण कोरोना कर्फ्यू का पालन कर रहे हैं| अब जबकि कोरोना कुछ हद तक काबू में हैं सरकार ने अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी है| आज हम अनलॉक की इसी प्रक्रिया को समझेंगे| ये समय बहुत महत्वपूर्ण है| हमें धैर्य एवं संयम के साथ इसे भी सफल बनाना है। यदि हम सबने कोविड एप्रोप्रियेट व्यवहार किया, तो तीसरी लहर भी नहीं आ पायेगी। स्थिति को संभालने के लिए गंभीरता से #COVID19 गाइडलाइन का पालन करना पड़ेगा, अन्यथा संकट बढ़ सकता है। अनलॉक की प्रक्रिया समझने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे जनसम्पर्क अधिकारी अरुण राठौर इसमें आप जानेगे : भोपाल में आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है इसमें किस तरह से जनता की भागीदारी सुनिश्चित की गयी है? आज से किस तरह की ढिलाई दी गयी है? धीरे धीरे बाजार कैंसे खोले जायेंगे? आवश्यक सेवाओं में शामिल कौनसी दुकानें पहले खोली जाएंगी? निर्माण कार्य भी शुरू हो रहे हैं इनमे क्या गाइडलाइन्स हैं? शहर में क्या फल और सब्जी की मंडी की वैकल्पिक व्यवस्था क्या होगी? जिन वार्डो में, सप्ताह में मिले 70 मरीज वहाँ कंटेन्मेंट क्षेत्र घोषित होगा वहां कैसी व्यवस्था और निर्देश रहेंगे? 25 प्रतिशत खोली जाएंगी दुकानें। इनका आधार क्या रखा गया है? कोरोना कर्फ्यू में कैसे ढील दी जाएगी? रात में क्या व्यवस्था होगी सप्ताहांत में क्या निर्देश हैं? #COVID19 संक्रमण को रोकने, खत्म करने और नियंत्रण में करने की जवाबदारी जनता ने अपने कंधों पर उठाई जनता को कैसे भागीदार बनाया गया है? मित्रो हमें धैर्य एवं संयम के साथ इसे भी सफल बनाना है। यदि हम सबने कोविड एप्रोप्रियेट व्यवहार किया, तो तीसरी लहर भी नहीं आ पायेगी। प्रशासन इसमें जनता का किस तरह से सहयोग चाहता है? मित्रो हमें स्थिति को संभालने के लिए गंभीरता से #COVID19 गाइडलाइन का पालन करना पड़ेगा, अन्यथा संकट बढ़ सकता है। प्रतिबंधित गतिविधियाँ सम्पूर्ण जिले में प्रतिदिन रात्रि 08:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक नाईट कफ्यूँ रहेगा। सम्पूर्ण जिले में प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को जनता कर्फ्यू रहेगा। शुक्रवार रात्रि 08:00 बजे से सोमवार को 600 बजे तक प्रभावी रहेगा। उक्त अवधि में दूध डेरी प्रातः 00.00 से 09:00 बजे तक तथा केमिस्ट एवं स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान पूरे दिन खुले रह सकेगें, पैक्सीनेशन कार्य में संलग्न अधिकारियो/ कर्मचारियों एवं वैक्सीनेशन कराने वाले व्यक्तियों को आने एवं जाने के लिए आवश्यक वस्तुओं के परिवहन औद्योगिक इकाईयों के श्रमिकों/ कर्मियो औद्योगिक कच्चे माल तथा उत्पाद के परिवहन, बीमार व्यक्तियों के परिवहन एवं एयरपोर्ट / रेल्वे स्टेशन आने जाने तथ परीक्षा / प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के लिये छूट रहेगी जिले में एवं स्थानों पर होने वाले सभी प्रकार के सामाजिक / राजनैतिक / खेल मनोरंजन / सांस्कृतिक/ धार्मिक आयोजन/ गेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्र होता है, पूर्ण प्रतिबंध रहेंगे। सभी प्रकार के धरना प्रदर्शन / जुलूस / झापन / एकत्रीकरण इत्यादि पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। रूल आफ सिक्स अनुमत्य गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 00 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। स्कूल, कॉलेज, वाणिक प्रशिक्षण कोचिंग संस्थान की ऑफलाइन कक्षाएँ पूर्णतः बंद रहेगी आनलाईन बनासेस चल सकेगी सभी सिनेमाघर शापिंग माल, स्वीमिंग पूल, थियेटर, पिकनिक स्पाट, ऑडिटोरियम सभागृह इत्यादि बंद रहेंगे। सभी धार्मिक पूजा स्थल पर एक समय में 04 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे।" अत्यावश्यक सेवायें देने का कार्य करने वाले कार्यालयों (जिला कलेक्ट्रेट, पुलिस, आपदफायर रचानथ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, जेल राजस्व पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन, कोषालय, पंजीयन विभाग) को छोड़कर शेष कार्यालय 100 प्रतिशत अधिकारियों एवं 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ ही संचालित किये जा सकेंगे। 10 व्यक्तियों के साथ अंतिम संस्कार की अनुमति रहेगी । विवाह में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 20 लोगों के साथ ही अनुमति रहेगी। इस प्रयोजन के लिये विवाह समारोह में उपस्थित होने वाले अतिथियों के नाम की सूची आयोजकको सम्बंधित क्षेत्र के एसडी०एम० को आयोजन से पूर्व प्रदाय किया जाना आवश्यक होगा। प्रतिबंध से मुक्त गतिविधियां समस्त प्रकार के उद्योग एवं औद्योगिक गतिविधियां चालू रह सकेंगी। इस कार्य हेतु उद्योग से जुड़े अधिकारियों/कर्मचारियों / अभिको को आईडीकार्ड के साथ आने जाने की अनुमति रहेगी । उद्योगों के कच्चा माल तैयार माल के आवागमन पर किसी प्रकार की रोक नहीं होगी। ॐ अस्पताल नर्सिंगहोम क्लीनिक मेडिकल इन्स्योरेंस कम्पनीज, अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं एवं पशु चिकित्सा अस्पताल चालू रहेगी । सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन दुकाने, किराने दुकाने, फल और सब्जियां डेयरी एवं दुग्ध केन्द्र आटा चक्की पशु आहार एवं स्टेशनरी की दुकाने पूरे दिन के लिये खुली रखी जा सकेगी। पेट्रोल / डीजल पम्प / गैस स्टेशन रसोई गैस सेवायें पूरी तरह से चालू रहेंगे सभी कृषि गतिविधियों की अनुमति होगी । कृषि उपज मण्डी खाद बीज / कृषि यंत्र की दुकाने खुल सकेंगी। इलेक्ट्रीकल, हार्डवेयर, मोटर रिपेयर एवं बिल्डिंग मेटेरियल की दुकानें सायंकाल 06.00 बजे तक खुल सकेगी। बैंकदीमा एवं एचटी०एम० चालू रहेंगे । प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया तथा कंबल संचालन की अनुमति 10. बैंक इन्श्योरेंस NBFC से जुड़े संस्थानों के MPls. Cooperative Credit Socitien, कैश रहेगी । मैनेजमेंट एजेन्सीज संचालन एवं आवागमन की अनुमति रहेगी 11 सभी प्रकार के सामानों एवं माल की आवाजाही जारी रहेगी । सार्वजनिक परिवहन निजी बसों, ट्रेनों के माध्यम से कोविठ-19 के दिशा निर्देशों के अन्तर्गत अनुमति रहेगी बसों में यात्रियों को एक सीट छोड़कर ही बैठाया जाए जिससे सामाजिक दूरी बनाई रखी जा सके 19. आटो ई-रिक्शा में दो सवारी, टैक्सी तथा निजी चार पहिया वाहनों में ड्राईबर तथा दो को फेस मास्क के साथ यात्रा करने की अनुमति होगी। 14. मोहल्लों / कॉलोनियों/ग्रामों में एकल दुकाने पूरे समय खुली रखी जा सकेगी। कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग की सर्विसेज को अनुमति होगी। 16 जिले में ई-कामर्स कम्पनियों से तथा अत्यावश्यक वस्तुओं की दुकानों से होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी । येलो एवं ग्रीन जोन के ग्रामों में समस्त मनरेगा कार्य, ग्रामीण विकास विभाग एवं अन्य विभागों को निर्माण कार्य तथा तेन्दूपत्ता संग्रहण के कार्य कोविड-19 महागारी की रोकथाम के एसओपी का पालन करते हुए अनुमत्य होंगे । परम्परागत रूप से Labour Murkut कोविट-19 के दिशा निर्देशों का पालन करने की शर्त पर चालू रह सकेंगे नगर निगम द्वारा सभी स्थानों पर कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन सुनिरिचित कराया जाए। सब्जिया / फल फूल के थोक बाजार नगरीय क्षेत्र से बाहर ही निर्धारित स्थानों पर संचालित होगे। शहर के अंदर हाथ ठेला आदि पर सब्जी / फल फूल का रिटेल में विक्रय चलित रूप में ही कर सकेंगे, एक जगह पर खड़े होकर विकय नहीं किया जाएगा हाट बाजार पूर्णतः बंद रहेंगे। एम्बूलेंस आक्सीजन टैंकर का आवागमन निर्वाद्ध रहेगा। अस्पताल / नर्सिंग होम और टीकाकारण हेतु आवागमन कर रहे नागरिकों / कर्मियों को छूट रहेगी । 22. मेनटेनेन्ना सर्विस देने वाले यथा इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, मोटर मैकेनिक, आई०टी०सर्विस प्रोवाइडर आदि के आवागमन पर रोक नहीं होगी । परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले परीक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी / अधिकारीगण के आवागमन पर छूट रहेगी । उपार्जन गतिविधियों पर कोई रोक नहीं होगी तथा सतत् रूप से उपार्जन संचालित किया जायेगा। निजी सुरक्षा सेवाओं को अनुमति रहेगी । घरेलू सेवा देने वाले यथा धोबी, ड्राईवर हाऊस हेल्प/मे कुक आदि के आवागमन पर रोक नहीं होगी। फायर बिग्रेड टेली कम्यूनीकेशन, विद्युत प्रदाय, रसोई गैस, पेट्रोल / डीजल / केरोसीन टैंकर, होम डिलेवरी सेवाएं दूध एकत्रीकरण/वितरण, फल-सब्जी के परिवहन, डाक एवं कोरियर सेवाओं के आवागमन पर कोई बाधा नहीं होगी । हवाई यात्रा से जुड़े कार्यालय एवं उनसे सम्बंधित कर्मियों के आवागमन की अनुमति होगी । 29 समस्त निजी कार्यालय (Private Commercial Establishment) कुल कर्मचारियों में से 50 प्रतिशत की उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे। 30. समस्त सिविल निमार्ण कार्य निर्माण स्थल परिसर में कमी श्रमिकों को रुकने की व्यवस्था करने के साथ ही अनुमत्य होंगे। समस्त रेस्टोरेंट, भोजनालय, मिठाई दुकान केवल टेक होम / होम डिलीवरी के लिए खुल सकेगें इनमें बैठकर खिलाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। 32 समस्त लॉजिंग / होटल / रिसोर्ट केवल आगंतुकों के लिए ही खुल सकेंगे। लॉज / होटल / रिसोर्ट में इन हाउस गेस्ट को ही भोजन सर्व किया जा सकेगा। 33 जिले में देशी विदेशी मदिरा की दुकाने आबकारी विभाग, मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार संचालित होंगी सभी सार्वजनिक व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कोविड-19 के प्रोटोकॉल (फेस मास्क, सैनिटाइजर, 2 गज की दूरी गोले बनाना व रस्सी बांधना) का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके उल्लंघन पर संबंधित प्रतिष्ठान के संचालक पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी व संबंधित प्रतिष्ठान को सील किया जा सकेगा। शहर के सभी बाहों में साप्ताहिक औसत के आधार पर डार्क ग्रीन, येलो, आरेन्ज व रेड जोन में बांटा जाएगा जिसमें आरेन्ज व रेड जोन में आने वाले वाहों को कन्टेनमेंट एरिया बनाकर उपरोक्त गतिविधियों पूर्णतः प्रतिबंधित की जाएगी। इसी क्रम में इस सप्ताह वार्ड क 52 में 70 से अधिक कोरोना पॉजेटिव केसेस आने से इस वार्ड में उपरोक्त प्रतिबंधों से छूट नहीं रहेंगी। यह आदेश आम जनता को संबोधित है। चूंकि वर्तमान मे मेरे समक्ष ऐसी परिस्थितियाँ नहीं है और न ही यह संभव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जावे । अतः यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जाता है। आदेश से व्यक्ति व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (5) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा, अत्यंत विशेश परिस्थितियों में अधोहस्ताक्षरकर्ता के संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शर्तों से छूट दे सकेगा। Latest Hindi News के लिए जुड़े रहिये News Puran से.