मानसिक विकलांगों के लिये गार्जियन बनाने संबंधी प्रमाणपत्र अब नये फार्मेट में जिलों से मिलेगा


Image Credit : Oneindia Hindi

स्टोरी हाइलाइट्स

ऐसे दिव्यांगजन, जो कानूनी बाध्यकारी निर्णय लेने में अक्षम हैं, उनके लिये पूर्ण या सीमित रूप से किसी व्यक्ति/संस्था को कानूनी संरक्षणता प्रदाय करने हेतु जिला स्तर पर बनाये जाने वाले कानूनी संरक्षणता प्रमाण पत्र का राज्य स्तर से स्टेडैड फॉर्मेट तैयार किया गया है। इस फॉर्मेट में ही जिला स्तर पर नियमानुसार कानूनी संरक्षणता प्रमाण पत्र बनाया जाये।

भोपाल। प्रदेश में मानसिक विकलांगों के लिये गार्जियन बनाने संबंधी प्रमाणपत्र अब नये फार्मेट में जिलों से मिलेगा। इसके लिये राज्य के सामाजिक न्याय विभाग ने अपने सभी संयुक्त एवं उप संचालकों को निर्देश जारी कर दिये हैं।

निर्देश में बताया गया है कि नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 अंतर्गत दिव्यांगता की 4 श्रेणियों यथा स्वपराणयता, प्रमस्तिष्यघाट, मानसिक मंदता एवं बहुविकलांगता ग्रस्त दिव्यांगजनों हेत जिला स्तर पर लोकल लेवल कमेटी द्वारा कानूनी संरक्षणता (गार्जियनशिप) प्रमाण पत्र प्रदाय किया जा रहे हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के सेक्शन 14 अनुसार ऐसे दिव्यांगजन जो कानूनी बाध्यकारी निर्णय लेने में अक्षम हैं, उनके लिये पूर्ण या सीमित रूप से किसी व्यक्ति/संस्था को कानूनी संरक्षणता प्रदाय करने का प्रावधान किया गया है। साथ ही उक्त अधिनियम अनुसार दिव्यांगता की श्रेणियों को 7 से बढ़ाकर 21 किया गया है।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुक्रम में प्रदेश स्तर पर तैयार किये गये नियम 2017 के सेक्शन 6 अनुसार जिला कलेक्टर को दिव्यांगजनों को कानूनी संरक्षणता प्रमाण पत्र देने हेतु अधिकार प्रदाय किये गये हैं। परन्तु जिला स्तर पर ऐसे दिव्यांगजनों को प्रदाय किये जाने वाला कानूनी संरक्षणता प्रमाण पत्र का कोई स्टेर्डड फॉर्मेट निर्धारित नहीं है। इसलिये ऐसे दिव्यांगजन, जो कानूनी बाध्यकारी निर्णय लेने में अक्षम हैं, उनके लिये पूर्ण या सीमित रूप से किसी व्यक्ति/संस्था को कानूनी संरक्षणता प्रदाय करने हेतु जिला स्तर पर बनाये जाने वाले कानूनी संरक्षणता प्रमाण पत्र का राज्य स्तर से स्टेडैड फॉर्मेट तैयार किया गया है। इस फॉर्मेट में ही जिला स्तर पर नियमानुसार कानूनी संरक्षणता प्रमाण पत्र बनाया जाये।

ऐसा है नया फार्मेट :
नये फार्मेट में गार्जियन का नाम व उसका आधार नंबर तथा पता देना होगा और उसका फोटो भी लगाना होगा एवं बताना होगा कि सीमित कार्यों के लिये नियुक्त है या सभी मामलों के लिये। सीमित मामलों में शामिल रहेगा : मेंटीनेंस एण्ड रेसीडेंशियन केयर, मेनेजमेंट आफ मूवेबल प्रापर्टी एवं मेनेजमेंट आफ इम्मूवेबल प्रापर्टी।