अन्य ग्राम पंचायतों में भी सचिव पद पर अनुकंपा नियुक्ति मिल सकेगी


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स्टोरी हाइलाइट्स

राज्य सरकार ने मप्र पंचायत सेवा ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा की शर्तें नियम 2011 में संशोधन का प्रारूप जारी कर दिया है..!!

भोपाल: अब प्रदेश की जिला पंचायत अंतर्गत किसी ग्राम पंचायत के सचिव पद रिक्त नहीं है तो अन्य ग्राम पंचायत के रिक्त सचिव पद पर भी अनुकंपा नियुक्ति मिल सकेगी। इसके लिये राज्य सरकार ने मप्र पंचायत सेवा ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा की शर्तें नियम 2011 में संशोधन का प्रारूप जारी कर दिया है। 

यह नया प्रावधान आगामी 15 अप्रैल के बाद प्रभावशील किया जाएगा। दरअसल यह प्रावधान इसलिये लाया गया है क्योंकि जिस ग्राम पंचायत का सेवारत सचिव दिवंगत हो जाता है और वहां यह पद रिक्त नहीं है तो उसके परिजनों को वहां अनुकम्पा नियुक्ति नहीं मिल पाती थी। परन्तु अब अन्य ग्राम पंचायतों के रिक्त सचिव पद पर यह अनुकम्पा नियुक्ति मिल सकेगी।