अगले साल 1 जनवरी से लागू होंगे नये सिविल सेवा अवकाश नियम


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स्टोरी हाइलाइट्स

नये नियमों में प्रावधान किया गया है कि जहां संविदा में अन्यथा उपबंधित हों, को छोडक़र, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति पर नये अवकाश नियम लागू नहीं होंगे..!!

भोपाल: राज्य शासन के वित्त विभाग ने 48 साल पुराने मध्यप्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम 1977 निरस्त कर नये नियम जारी कर दिये हैं तथा ये नये नियम 1 जनवरी 2025 से लागू होंगे जोकि आठ अध्यायों वाले हैं। दरअसल पुराने नियमों में बहुत सारी विसंगतियां थीं और वर्तमान आवश्यक्ताओं को पूरा नहीं कर रहे थे। पुराने नियमों में 1 नवम्बर 1956 के पूर्व कार्यरत शासकीय सेवकों के बारे में भी प्रावधान था जो नये राज्य में सम्मिलित हो गये थे।

इसके अलावा, पुराने नियमों में संविदा कर्मियों के अवकाश के बारे में कोई प्रावधान नहीं था। नये नियमों में प्रावधान किया गया है कि जहां संविदा में अन्यथा उपबंधित हों, को छोडक़र, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति पर नये अवकाश नियम लागू नहीं होंगे। इसके अलावा, नये नियमों में प्रसूति, गर्भपात, सरोगेसी, पितृत्व, संतान पालन अवकाश के भी उपबंध किये गये हैं। साथ की सरोगेसी में जो महिला शासकीय सेवक बच्चे को जन्म देती है, उसके अवकाश का भी उपबंध किया गया है।