भोपाल: राज्य के पुलिस मुख्यालय ने 28 साल बाद जिला ऋण निधि में प्रधान आरक्षकों एवं आरक्षकों के मासिक अंशदान की राशि सौ रुपये से बढ़ाकर 1 हजार रुपये कर दी है। इस निधि से इन पुलिसकर्मियों को उनके मासिक वेतन के बराबर ऋण दिया जायेगा जिस पर 8 प्रतिशत सालाना ब्याज दर ली जायेगी। यह ऋण बीमारी, आश्रित पुत्र-पुत्रियों के विवाह एवं अन्य प्रयोजनों हेतु मिल सकेगा।
प्रधान आरक्षक एवं आरक्षक द्वारा ऋण की मांग न करने पर अन्य रैंक के पुलिस अधिकारियों एवं अनुसचिवीय बल को भी ऋण मिल सकेगा। आवेदन कम आने पर मासिक वेतन के दोगुना के बराबर भी ऋण दिया जा सकेगा। ऋण एक साल में चुकाना होगा अन्यथा प्रति माह एक प्रतिशत की पेनाल्टी भी वसूली जायेगी तथा ऋण की वसूली चक्रवृध्दि ब्याज दर पर होगी और भविष्य में ऐसे पुलिसकर्मी को इस निधि से ऋण उपलब्ध नहीं कराया जायेगा। यदि किसी पुलिसकर्मी की की बीच में मृत्यु हो जाती है तो उसके ऋण की वसूली उसके देय स्वत्वों में से की जायेगी।
डॉ. नवीन आनंद जोशी