पेंशनर्स के अभी भी 1लाख से ऊपर प्रकरण भुगतान हेतु होल्ड, सत्यापन की समय सीमा बढ़ी


स्टोरी हाइलाइट्स

पहले सत्यापन करने की समय सीमा 30 नवम्बर 2025 तक थी। इस संबंध में राज्य के सामाजिक न्याय विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिये हैं..!!

भोपाल: राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अभी भी 1 लाख 22 हजार 104 प्रकरण भुगतान हेतु होल्ड हैं तथा इनके आधार ईकेवायसी से सत्यापन के लिये समय सीमा 31 दिसम्बर 2025 तक बढ़ा दी गई है। पहले सत्यापन करने की समय सीमा 30 नवम्बर 2025 तक थी। इस संबंध में राज्य के सामाजिक न्याय विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिये हैं।

निर्देश में बताया गया है कि कुल 2 लाख 93 हजार 730 पेंशनरों के प्रकरण भुगतान हेतु होल्ड थे जिनमें सत्यापन कर 1 लाख 71 हजार 626 पेंशनरों का भौतिक सत्यापन कर उन्हें पेंशन पोर्टल पर अपडेट कर दिया गया है तथा अभी भी 1 लाख 22 हजार 104 प्रकरण भुगतान हेतु होल्ड हैं जिनका भौतिक सत्यापन अब 31 दिसम्बर तक करना होगा। 

बढ़ाई गई तिथि तक शतप्रतिशत भौतिक सत्यापन न होने पर संबंधित सामाजिक सुरक्षा अधिकारी की जिम्मेदारी निर्धारित करने की चेतावनी दी गई है। निर्देश में यह भी कहा गया है कि ऐसे पेंशन हितग्राही जिनकी ई-केवायसी समग्र पोर्टल पर नहीं हो पा रही है, उनके पंचनामें पर जिला ई-गवर्नेन्स मैनेजर/सहायक ई-गचर्नेन्स मैनेजर द्वारा आधार ई-केवासी नहीं होने की पुष्टि नहीं की जा रही है, इसलिये पंचनामें पर आवश्क्तानुसार सामाजिक सुरक्षा अधिकारी अथवा पदाभिहित अधिकारी के हस्ताक्षर कराकर जानकारी पेंशन पोर्टल पर अपडेट की जाये।