अब विधायक पांच साल में दो बार ब्याज सब्सीडी पर नया वाहन खरीद सकेंगे


Image Credit : X

स्टोरी हाइलाइट्स

विधान सभा सदस्य के रूप में बैंक से लिये गये 30 लाख रुपये तक के वाहन ऋण पर निर्धारित शर्तों पर ब्याज अनुदान दिया जावेगा..!

भोपाल। राज्य के विधायक अब पांच साल में ब्याज सब्सीडी पर दो बार नया वाहन खरीद सकेंगे। संसदीय कार्य विभाग ने इस नये प्रावधान की सूचना विधानसभा सचिवालय को प्रेषित कर दी है।

नये प्रावधान के अनुसार, वाहन ऋण पर पूर्व में ब्याज अनुदान प्राप्त कर चुका विधायक यदि वाहन को दुर्घटनाग्रस्त होने या उसके अनुपयोगी होने के कारण बेचना चाहता है और दूसरा वाहन क्रय करना चाहता है तो ब्याज अनुदान की सुविधा उसे प्रथम वाहन पर ब्याज अनुदान की 5 वर्ष में से शेष बची अवधि के लिए दूसरे वाहन पर भी प्राप्त होगी, बशर्ते कि पूर्व में लिया गया पूर्ण ऋण ब्याज सहित अदा हो गया हो।

विधान सभा सदस्य के रूप में बैंक से लिये गये 30 लाख रुपये तक के वाहन ऋण पर निर्धारित शर्तों पर ब्याज अनुदान दिया जावेगा अर्थात इलेक्ट्रिक वाहन क्रय किये जाने की दशा में 4 प्रतिशत ब्याज की राशि सदस्य द्वारा वहन की जावेगी तथा शेष ब्याज की राशि (अधिकतम 6 प्रतिशत) शासन द्वारा अनुदान के रूप में दी जावेगी। 

इलेक्ट्रिक वाहन के अतिरिक्त अन्य वाहन (हाइब्रिड सहित) क्रय किये जाने की दशा में 15 लाख रुपये तक पर 4 प्रतिशत ब्याज की राशि सदस्य द्वारा वहन की जावेगी तथा शेष ब्याज की राशि (अधिकतम 6 प्रतिशत) शासन द्वारा अनुदान के रूप में दी जावेगी। 

15 लाख रुपये से अधिक 30 लाख रुपये तक पर 2 प्रतिशत ब्याज की राशि शासन द्वारा अनुदान के रूप में दी जावेगी तथा शेष व्याज की राशि सदस्य द्वारा वहन की जावेगी। ब्याज अनुदान ऋण लेने की तारीख से पांच वर्ष तक देय होगा।