भोपाल। प्रदेश के ग्वालियर में स्थित राजस्व मंडल द्वारा अब उसके यहां दर्ज प्रकरणों की अंतिम सुनवाई एवं निराकरण डबल बेंच द्वारा की जायेगी। पहले सिंगल बेंच यह कार्य करती थी। इसके लिये राज्य सरकार ने राज्यपाल के माध्यम से नया अध्यादेश जारी कर इस प्रावधान को लागू किया है।
अध्यादेश में कहा गया है कि राजस्व मंडल में जो आवेदन, सुनवाई या किसी अंतरिम आवेदन पर सुनवाई के लिये सूचीबध्द हैं, वे एकल पीठ द्वारा सुने जा सकेंगे। इसी प्रकार, डबल बेंच में राजस्व मंडल के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट दो या अधिक सदस्य हो सकेंगे।
अध्यादेश में यह भी कहा गया है कि राज्य सरकार, एकल सदस्यीय पीठ तथा डबल बेंच के माध्यम से राजस्व मंडल की शक्तियों तथा कृत्यों का प्रयोग करने के लिये नियम बना सकेगी और ऐसी पीठों द्वारा ऐसी शक्तियों या कृत्यों का प्रयोग करते हुये जारी किये गये समस्त आदेश राजस्व मंडल के आदेश समझे जायेंगे।
इसलिये किया यह प्रावधान :
उल्लेखनीय है कि पहले राजस्व मंडल में डबल बेंंच का कोई प्रावधान नहीं था तथा इससे कई मामलों में लिये गये निर्णय विवादास्पद हो रहे थे। कुछ ऐसे घोटाले भी सामने आये थे जिसमें सरकारी भूमि को निजी स्वामित्व में देने के आदेश पारित कर दिये गये थे। डबल बेंच होने से ऐसे मामलों में पारदर्शिता रहेगी।