खण्डवा जिला न्यायालय का क्षेत्र इंदौर हाईकोर्ट नहीं होगा


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स्टोरी हाइलाइट्स

विधायक छाया मोरे ने यह मामला विधानसभा के माध्यम से उठाया था जिसमें उन्होंने कहा था कि खण्डवा जिला न्यायालय, जबलपुर हाईकोर्ट के क्षेत्र अधिकार में आता है जिसकी दूरी जिला मुख्यालय खण्डवा से 477 किमी है एवं इंदौर हाईकोर्ट खण्डपीठ की दूरी मात्र 130 किमी है..!!

भोपाल: मप्र उच्च न्यायालय जबलपुर ने खण्डवा जिला न्यायालय का क्षेत्र इंदौर हाईकोर्ट खण्डपीठ करने से इंकार कर दिया है। विधायक छाया मोरे ने यह मामला विधानसभा के माध्यम से उठाया था जिसमें उन्होंने कहा था कि खण्डवा जिला न्यायालय, जबलपुर हाईकोर्ट के क्षेत्र अधिकार में आता है जिसकी दूरी जिला मुख्यालय खण्डवा से 477 किमी है एवं इंदौर हाईकोर्ट खण्डपीठ की दूरी मात्र 130 किमी है। 

इससे पक्षकारों को याचिका दायर करने एवं कानूनी कार्यवाही में समय पर सम्मिलित होने में बहुत समस्यायें हैं, इसलिये विधि विभाग को खण्डवा को हाईकोर्ट खण्डपीठ इंदौर से जोडऩा चाहिये। विधि विभाग ने इस संबंध में हाईकोर्ट मुख्यपीठ जबलपुर को अवगत कराया जिस पर मुख्यपीठ से विधि विभाग को जवाब आया है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 51 के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय की पीठ स्थापित करने और राज्यों के राज्यपाल व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से पीठ के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र का निर्धारण करने का अधिकार है और वर्तमान में इस संबंध में कोई कार्ययोजना नहीं है।