सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में धारा 66ए को किया था निरस्त, लेकिन 745 मामले अभी भी विचाराधीन..


स्टोरी हाइलाइट्स

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2015 में आईटी एक्ट की धारा 66ए को निरस्त करने के बाद भी कई थानों में इस धारा के तहत मामले दर्ज किए जा रहे हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में धारा 66ए को किया था निरस्त, लेकिन 745 मामले अभी भी विचाराधीन.. नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2015 में आईटी एक्ट की धारा 66ए को निरस्त करने के बाद भी कई थानों में इस धारा के तहत मामले दर्ज किए जा रहे हैं। जब पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो कोर्ट हैरान रह गया और केंद्र सरकार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा। मानवाधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी (पीयूसीएल) की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई थी, जिसमें यह मामला उठाया गया था। संगठन ने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में आईटी एक्ट की धारा 66ए को रद्द कर दिया था, जिसके बाद इस धारा के तहत कई मामले दर्ज किए गए हैं। इतना ही नहीं ऐसे मामलों की सुनवाई भी कोर्ट में चल रही है। संस्थान द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार 11 राज्यों की जिला अदालतों में धारा 66ए के तहत दर्ज मामलों में से 745 मामलों में सुनवाई चल रही है। इस बारे में पता चलने पर सुप्रीम कोर्ट ने आश्चर्य जताया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह वास्तव में भयानक और आश्चर्यजनक है। इस खंड का उपयोग क्यों किया जा रहा है जबकि इसे निरस्त कर दिया गया है ? कोर्ट ने बाद में केंद्र को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। आईटी अधिनियम 2000 में अधिनियमित किया गया था, जिसे धारा 66 ए जोड़ने के लिए 2008 में संशोधित किया गया था, जिसके अनुसार जो कोई भी सोशल मीडिया पर कोई भी आपत्तिजनक जानकारी पोस्ट करता है, उसे गिरफ्तार किया जा सकता है यदि वे ई-मेल के माध्यम से ऐसी आपत्तिजनक जानकारी प्रदान करते हैं। उसे तीन साल तक की जेल हो सकती है। हालांकि, इस क्लॉज को 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। Latest Hindi News के लिए जुड़े रहिये Newspuran से।