चुनाव प्रचार में अभ्यर्थी 95 लाख रुपए तक व्यय कर सकेंगे


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स्टोरी हाइलाइट्स

इसके लिए अभ्यर्थी को बैंक में एक पृथक खाता खोलना आवश्यक है..!!

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि लोकसभा निर्वाचन के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थी के लिए चुनाव प्रचार व्यय की सीमा 95 लाख रुपये निर्धारित की गई है। इसके लिए अभ्यर्थी को बैंक में एक पृथक खाता खोलना आवश्यक है। 

राजन ने कहा है कि रिटर्निंग अधिकारी से प्राप्त निर्वाचन व्यय रजिस्टर में सभी दैनिक व्यय लेखा का रख रखाव करना होगा। सभी पोस्टर, बैनर, पम्पलेट, हैण्डबिल, चाहे वे नाम निर्देशन के पहले मुद्रित प्रकाशित किए गए हो, परंतु नाम निर्देशन के बाद उपयोग प्रदर्शित किए जा रहे हो, यह सभी अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय में जुड़ेंगे। 

उन्होंने बताया कि रैली आयोजन के लिए किराये/भाड़े पर लिए गए व्यावसायिक वाहनों के लिए सभी खर्च प्रचार व्यय लेखे में शामिल किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा भाग ली गई किसी रैली/ प्रदर्शित फोटो/मंच साझा करने आदि पर किये गये सभी व्यय भी अभ्यर्थी के चुनाव प्रचार व्यय लेखे में जोड़े जायेंगे।