कार्यपालन यंत्री का प्रकरण बिना किसी दण्ड के समाप्त किया


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स्टोरी हाइलाइट्स

लोकायुक्त कार्यालय भोपाल के माध्यम से उक्त कार्यपालन यंत्री के विरुध्द शिकायत प्राप्त हुई थी कि वर्ष 2007 में पंचायत विभाग अंतर्गत ग्रामीण यांत्रिकी संभाग नरसिंहपुर में एसडीओ रहते तलैया के खिलाफ विभागीय जांच बैठाई गई थी..!!

भोपाल: राज्य के जल संसाधन विभाग ने बांयी तट नहर संभाग क्रमांक-2 बरगी हिल्स जबलपुर में पदस्थ रहे कार्यपालन यंत्री केके तलैया का प्रकरण बिना किसी दण्ड के समाप्त कर दिया है। दरअसल लोकायुक्त कार्यालय भोपाल के माध्यम से उक्त कार्यपालन यंत्री के विरुध्द शिकायत प्राप्त हुई थी कि वर्ष 2007 में पंचायत विभाग अंतर्गत ग्रामीण यांत्रिकी संभाग नरसिंहपुर में एसडीओ रहते तलैया के खिलाफ विभागीय जांच बैठाई गई थी। 

परन्तु तलैया ने इस विभागीय जांच से जल संसाधन विभाग को अवगत नहीं कराया और सितम्बर 2010 में सहायक यंत्री से कार्यपालन यंत्री के पद पर पदोन्नति ले ली। इस पर तलैया के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया जिसके जवाब में तलैया ने कहा कि उनके खिलाफ विभागीय जांच चलने की सूुचना पंचायत विभाग ने उन्हें नहीं दी थी। 

वर्ष 2010 में पदोन्नति के समय तलैया की पदस्थापना एनवीडीए सतना में थी। बाद में पंचायत विभाग ने भी 15 दिसम्बर 2016 को विभागीय जांच बिना किसी दण्ड के समाप्त कर दी थी और तलैया 31 जनवरी 2022 को सेवानिवृत्त हो गये थे। इसलिये अब तलैया के विरुध्द कारण बताओ नोटिस बिना किसी दण्ड के समाप्त कर दिया गया है।