सुप्रीम कोर्ट से लेकर वाराणसी अदालत तक..! ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई, दिए कई निर्देश


स्टोरी हाइलाइट्स

ज्ञानवापी सर्वे मामले में पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अगर वहां कोई शिवलिंग है तो जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करें कि मुसलमानों के नमाज को प्रभावित किए बिना शिवलिंग की रक्षा की जाए..!!

सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर सुनवाई हुई। इस मामले में कोर्ट ने निर्देश दिया कि मस्जिद में सर्वे के दौरान जिस जगह पर शिवलिंग मिला है, उस इलाके की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। कोर्ट ने इस संबंध में वाराणसी के जिलाधिकारी को निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज अदा कर सकते हैं। जानकारी के अनुसार, अब मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई के लिए 19 मई की तारीख तय की गई है।

वाराणसी अदालत ने सुनाया यह फैसला-

ज्ञानवापी मामले में वाराणसी की एक अदालत ने कोर्ट कमिश्नर पद से अजय मिश्रा को हटा दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने बाकी के दो कमिश्नर विशाल सिंह और अजय प्रताप सिंह को सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने के लिए दो दिनों का समय दिया है। डीजीसी सिविल और महिलाओं की तरफ से दाखिल अर्जियों पर कोर्ट में फिर सुनवाई होगी। अजय मिश्रा पर निजी कैमरा मैन रखकर सर्वे की रिपोर्ट मीडिया में लीक करने का आरोप है।

जानिए पूरा मामला-

ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे में शिवलिंग मिला है या नहीं इसके खिलाफ़ अब अलग-अलग दावे सामने आ रहे हैं। मुस्लिम पक्ष द्वारा हाल ही में एक दावा किया गया है, जो कहता है कि सर्वे में शिवलिंग नहीं मिला। सर्वे पूरा होने के बाद, हिंदू पक्ष ने दावा किया कि ज्ञानवापी मस्जिद में सोमवार को करीब 12 फीट 8 इंच लंबा शिवलिंग नंदी के सामने मिला है। इसके बाद हर हर महादेव के नारे भी लगाये गए।

उल्लेखनीय है कि हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने बताया कि सर्वे के दौरान शिवलिंग मिला है। हिंदू पक्ष की तरफ़ से ज्ञानवापी सर्वे टीम में शामिल सोहनलाल आर्य ने कहा कि बाबा को मस्जिद में देखा गया। वही बाबा जिनकी नंदी प्रतीक्षा कर रहे थे। सोहनलाल ने मीडिया को बताया कि मस्जिद परिसर में शिवलिंग के दर्शन होते ही हर-हर महादेव के नारे लगने लगे। सोहनलाल के अनुसार, अब पश्चिमी दीवार के पास जमा मलबे की जांच की मांग उठाई जाएगी।

वहीं नंदी के बारे में पूछे जाने पर हिंदू पक्ष से मोहन यादव ने बताया कि ज्ञानवापी के वजुखाने में 12 फुट 8 इंच व्यास का एक शिवलिंग मिला है। जानकारी में बताया गया है कि इस शिवलिंग का मुख नंदी की ओर था और यह वजूखाना का सारा पानी निकालने पर प्रकट हुआ।

अदालत ने शिवलिंग मिलने के दावे के बाद ज्ञानवापी मस्जिद को सील करने का आदेश दिया था। वाराणसी कोर्ट ने जिलाधिकारी को निर्देश दिया था कि जिस स्थान से शिवलिंग प्राप्त किया गया, उस स्थान को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया जाए और किसी को भी प्रवेश न करने दिया जाए। इसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन को दी गई थी। साथ ही नवाज के लिए भी 20 लोगों की संख्या तय की गई थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसपर रोक लगा दी है।