बंपर भर्ती! 1 लाख खाली पदों की सरकार ने 15 दिन में बुलाई जानकारी, जल्द निकलेगी वेकेंसी


स्टोरी हाइलाइट्स

बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर

भोपाल. मध्यप्रदेश में युवाओं के लिए अच्छी खबर है. प्रदेश में जल्द ही बंपर वेकेंसी निकलनेवाली है. राज्य में सरकारी महकमे मेें भर्ती चुनाव के बाद ही होगी. अधिकारियों के अनुसार इसके लिए प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग ने कवायद शुरु कर दी है. सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रदेश के विभिन्न विभागों से खाली पदों की जानकारी मांगी है. जानकारी के अनुसार राज्य के विभिन्न विभागों में 1 लाख से ज्यादा पद खाली हैं यानि इन पदों के लिए भर्ती होनी है. खाली पदों पर नियुक्तियों के लिए विभागवार कार्ययोजना तैयार होगी. इसके साथ ही बैकलाग पदों की भर्ती के लिए विशेष अभियान भी राज्य में जारी रहेगा.

विभाग और जिला स्तर पर राज्यभर में रिक्त पदों की पूर्ति के लिए भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। ये भर्तियां नगरीय निकाय चुनाव के बाद होगी हालांकि सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके लिए तैयारी प्रारंभ कर दी है। सभी विभागों को अपने—अपने कार्यालयों में रिक्त पदों की वर्गवार जानकारी 15 दिन में देने को कहा गया है।

जानकारी के अनुसार राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में करीब एक लाख पद रिक्त हैं। बताए जा रहे खाली पद भरने के लिए कार्ययोजना तैयार की जा रही है. इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं। इनमें स्कूल शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, गृह विभाग आदि भी शामिल है. इन विभागों में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के माध्यम से भी चयन प्रक्रिया प्रारंभ कराई जा सकती है। सूत्रों के अनुसार राज्य में चुनाव खत्म होने के बाद ही वेकेंसी निकाली जाएंगी.

विभिन्न विभागों को पत्र लिखकर 15 दिन में वर्गवार अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनारक्षित रिक्त पदों की जानकारी मुहैया कराने के लिए कहा गया है। अधिकारियों के अनुसार इस जानकारी के आधार पर ही भर्ती की कार्ययोजना तैयार होगी। इससे पहले भी सामान्य प्रशासन विभाग ने विभिन्न विभागों से रिक्त पदों की जानकारी मांगी थी. लेकिन कुछ विभागों ने इस संबंध में अभी तक कोई सूची नहीं भेजी है।

सामान्य प्रशासन विभाग ने अब राज्य में सीधी भर्ती के प्रथम श्रेणी के पदों पर भी दिव्यांगों को 6 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय भी लिया है। यह आरक्षण दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के तहत दिया जाएगा. विभाग में अभी केवल द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए ही यह व्यवस्था लागू थी। 

SEEMAA DIWAN

SEEMAA DIWAN

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