भारत का नया राजनीतिक मानचित्र


स्टोरी हाइलाइट्स

जम्मू - कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम , 2019 के अनुसार , जम्मू एवं कश्मीर राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों ( जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख ) में विभाजित कर दिया गया है । यह अधिनियम 31 अक्टूबर , 2019 से लागू हुआ ।

जम्मू - कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम , 2019 के अनुसार , जम्मू एवं कश्मीर राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों ( जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख ) में विभाजित कर दिया गया है । यह अधिनियम 31 अक्टूबर , 2019 से लागू हुआ ।

*स्मरणीय तथ्य

-8 नवंबर , 2019 को भारत सरकार द्वारा देश का नया राजनीतिक मानचित्र ( 9वां संस्करण , 2019 ) जारी किया गया ।

-यह मानचित्र भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा तैयार किया गया है ।

-इस मानचित्र में जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख देकेंद्रशासित प्रशों को शामिल किया गया है ।

-लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश में दो जिले - कारगिल और लेह शामिल हैं , जबकि पूर्व जम्मू एवं कश्मीर राज्य के शेष जिले जम्मू एवं कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश में शामिल हैं ।

-जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम , 2019 की धारा 3 में विनिर्दिष्ट लेह जिले के राज्यक्षेत्र में विद्यमान जम्मू - कश्मीर राज्य के निम्नलिखित जिले सम्मिलित होंगे - गिलगिट , गिलगिट वजारत , चिलास , जनजातीय राज्यक्षेत्र एवं ' लेह और लद्दाख ' कारगिल के वर्तमान राज्यक्षेत्र के सिवाय ।

-वर्ष 1947 में जम्मू और कश्मीर में 14 जिले थे , जिन्हें वर्ष 2019 तक 28 जिलों में पुनर्गठित किया गया था ।

-भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 9 केंद्रशासित प्रदेश हैं ।