राज्यपाल, स्पीकर व हाईकोर्ट सीजे भी बजट प्रावधान बदल सकेंगे: डॉ. नवीन जोशी


स्टोरी हाइलाइट्स

अब प्रदेश के राज्यपाल, विधानसभा के स्पीकर एवं हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी बजट प्रावधान बदल सकेंगे। लेकिन बदलाव की ....

राज्यपाल, स्पीकर व हाईकोर्ट सीजे भी बजट प्रावधान बदल सकेंगे डॉ. नवीन जोशी भोपाल। अब प्रदेश के राज्यपाल, विधानसभा के स्पीकर एवं हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी बजट प्रावधान बदल सकेंगे। लेकिन बदलाव की यह राशि दस करोड़ रुपये तक होगी। इसके लिये राज्य के वित्त विभाग ने स्वीकृत वार्षिक बजट के पुनर्विनियोजन एवं समर्पण के संबंध में पूर्व में जारी सभी निर्देशों को निरस्त कर नये निर्देश जारी कर दिये हैं। यह बजट प्रावधान बदलाव एक मद से राशि दूसरे मद में स्थानांतरित करने के संबंध में होगा। नये निर्देशों के अनुसार, बजट प्रावधान में यह बदलाव एक समान सेगमेंट कोड में कर सकेंगे। राजभवन के बजट के लिये विभागाध्यक्ष राज्यपाल के प्रमुख सचिव/सचिव होंगे जबकि उनका प्रशासकीय विभाग जीएडी होगा तथा राज्यपाल के निर्देशों के तहत विभागाध्यक्ष बजट प्रावधान बदले सकेंगे। विधानसभा के बजट के लिये विभागाध्यक्ष प्रमुख सचिव विस सचिवालय होंगे और इसका प्रशासकीय विभाग संसदीय कार्य विभाग होगा और स्पीकर के निर्देश पर विभागाध्यक्ष बजट प्रावधान बदले सकेंगे। इसी प्रकार, हाईकोर्ट के बजट लिये विभागाध्यक्ष रजिस्ट्रार जनरल हाईकोर्ट होंगे और इनका प्रशासकीय विभाग विधि विभाग होगा है और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के निर्देश पर विभागाध्यक्ष बजट प्रावधान बदले सकेंगे। वित्त विभाग के ताजा निर्देशों में कहा गया है कि सभी प्रशासकीय विभाग वित्त वर्ष के अंत में 15 जनवरी तक अपनी खर्च नहीं की गई राशि समर्पित करेंगे ताकि वित्त विभाग उपलब्ध संसाधनों का अन्यत्र उपयोग कर सके। यदि प्रशासकीय विभागों ने खर्च नहीं की राशि समर्पित नहीं की तो 31 मार्च को यह राशि स्वमेव व्यपगत हो जायेगी। वित्त वर्ष की समाप्ति पर सभी प्रशासकीय विभाग बजट के उपयोग संबंध सभी सूचनायें 15 अप्रैल तक महालेखार को उपलब्ध करायेंगे ताकि महालेखाकार आंकड़ों के मिलान की कार्यवाही जून माह तक पूर्ण कर सकें। विभागीय अधिकारी ने बताया कि बजट के पुनर्विनियोजन एवं समर्पण के पहले अलग-अलग आदेश थे जिन्हें निरस्त कर अब सरलीकरण के तहत एकजाई रुप से जारी किया गया है। इसमें वर्तमान मूल्यवृध्दि को देखते हुये भी नये प्रावधान किये गये हैं।