पतंजलि की सोन पापड़ी गुणवत्ता परीक्षण में हुई फेल, मैनेजर सहित 3 को जेल


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स्टोरी हाइलाइट्स

17 सितंबर 2019 को पिथौरागढ़ के जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बारीनाग बाजार में लीलाधर पाठक की दुकान से पतंजलि नवरत्न इलायची सोन पापड़ी का नमूना लिया, सैंपल को जांच के लिए रुद्रपुर स्थित टेस्टिंग लैब में भेजा गया था, जांच में सोन पापड़ी के नमूने मानक के विपरीत पाए गए और फेल हो गए..!!

उत्तराखंड के पिथोरागढ़ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सोन पापड़ी के परीक्षण में फेल होने पर पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के एक सहायक प्रबंधक सहित तीन लोगों को छह महीने की जेल की सजा सुनाई है। तीनें पर जुर्माना भी लगाया है।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पिथौरागढ़ संजय सिंह की अदालत ने शनिवार को पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्टेंट जनरल मैनेजर अभिषेक कुमार, कान्हा जी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड रामनगर की असिस्टेंट मैनेजर अजय जोशी और दुकानदार लीलाधर पाठक को 6 महीने के कारावास और अर्थ दंड की सजा सुनाई है।

17 सितंबर 2019 को पिथौरागढ़ के जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बारीनाग बाजार में लीलाधर पाठक की दुकान से पतंजलि नवरत्न इलायची सोन पापड़ी का नमूना लिया। सैंपल को जांच के लिए रुद्रपुर स्थित टेस्टिंग लैब में भेजा गया था। जांच में सोन पापड़ी के नमूने मानक के विपरीत पाए गए और फेल हो गए। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कारोबारी लीलाधर पाठक, वितरक अजय जोशी और पतंजलि के सहायक प्रबंधक अभिषेक कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कराया है।

शनिवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने तीनों आरोपियों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 59 के तहत 6 माह की सजा और दुकानदार लीलाधर पाठक को 5 हजार रुपये, कान्हा जी डिस्ट्रीब्यूटर्स के सहायक प्रबंधक अजय जोशी को 10 हजार रुपये निजी मर्यादित जुर्माने की सजा सुनाई। ।

वहीं, पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड यूनिट III, पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क लक्सर के सहायक महाप्रबंधक अभिषेक कुमार पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। ऐसा न करने पर उन्हें क्रमश: 7 दिन से 6 माह तक अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले में परिवादी की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी रीतेश वर्मा ने पैरवी की।